post
post
post
post
post
post
post
post
post
post

शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर 5 मार्च को सुनवाई करेगा संभल कोर्ट

Public Lokpal
January 08, 2025

शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर 5 मार्च को सुनवाई करेगा संभल कोर्ट


संभल: स्थानीय कोर्ट ने चंदौसी में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद और उसके सर्वेक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 मार्च तय की है।

पिछले साल नवंबर में यूपी पुलिस द्वारा कथित तौर पर जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर की गई गोलीबारी में एक नाबालिग समेत कम से कम पांच मुस्लिम युवकों की मौत हो गई थी। 

समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने हिंसा और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी के पीछे साजिश का आरोप लगाया है।

मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वारी ने संवाददाताओं से कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को अगले आदेश तक किसी भी पूजा स्थल के सर्वेक्षण की मांग करने वाले नए मुकदमों पर विचार न करने का निर्देश दिया है। हमने उक्त आदेश की एक प्रति कोर्ट में दाखिल की है, जिसने सुनवाई की अगली तारीख 5 मार्च तय की है।"

दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश भर की निचली अदालतों को किसी भी पूजा स्थल के स्वामित्व और शीर्षक को चुनौती देने वाले नए मुकदमे दर्ज करने और अगले आदेश तक विवादित धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण का आदेश देने से रोक दिया था।

जब हिंदू पक्ष के इस दावे के बारे में बताया गया कि मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, तो वारी ने कहा कि इस मामले पर फैसला कोर्ट को करना है।

उन्होंने कहा, "हम कोर्ट में साबित करेंगे कि यह हरिहर मंदिर नहीं, बल्कि जामा मस्जिद थी। हमारे पास सभी सबूत हैं।"

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील गोपाल शर्मा ने दावा किया कि दूसरे पक्ष ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया है।

उन्होंने कहा, "हमने कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है जिसमें मांग की गई है कि उन्हें जवाब देने का मौका अब खत्म कर दिया जाना चाहिए। अब मामले की सुनवाई 5 मार्च को होगी।"

NEWS YOU CAN USE