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लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: ट्रायल में गवाहों को पेश न किए जाने पर निराश सुप्रीम कोर्ट

Public Lokpal
May 08, 2026

लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: ट्रायल में गवाहों को पेश न किए जाने पर निराश सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ चल रहे ट्रायल में गवाहों को पेश न किए जाने पर निराशा जताई।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके सामने जो स्टेटस रिपोर्ट पेश की है, उसमें गवाहों को पेश न किए जाने का कोई भी कारण नहीं बताया गया है।

बेंच ने गौर किया कि पिछले दो महीनों से ट्रायल में किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस हिंसा में 3 अक्टूबर, 2021 को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध प्रदर्शन के दौरान चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, चार किसानों को एक SUV से कुचल दिया गया था, जिसका कथित तौर पर अजय मिश्रा से संबंध था। इसके बाद हुई हिंसा में, प्रदर्शनकारी किसानों ने कथित तौर पर एक ड्राइवर और दो BJP कार्यकर्ताओं की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, जबकि एक पत्रकार की भी जान चली गई थी।

दिसंबर 2023 में, ट्रायल कोर्ट ने किसानों की मौत के मामले में मिश्रा और 12 अन्य लोगों के खिलाफ कथित हत्या, आपराधिक साजिश और अन्य दंड कानूनों के तहत आरोप तय किए थे, जिससे ट्रायल का रास्ता साफ हो गया था।

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