पूर्व जद(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण और बलात्कार के मामले में अदालत से दोषी करार

Public Lokpal
August 01, 2025

पूर्व जद(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण और बलात्कार के मामले में अदालत से दोषी करार
बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व सांसद और जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को उनके परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली एक पूर्व घरेलू सहायिका से जुड़े बलात्कार और यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि शनिवार को घोषित की जाएगी।
यह आदेश विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट ने सुनाया, वह अतिरिक्त नगर सिविल एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर भी कार्यरत हैं।
शुक्रवार के फैसले के बाद, इंडिया टुडे ने बताया कि सजा का आदेश सुनते ही रेवन्ना अदालत में रो पड़े।
यह दोषसिद्धि रेवन्ना के खिलाफ दर्ज चार मामलों में से एक के आधार पर हुई है। रेवन्ना पर 2021 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित अपने परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 48 वर्षीय महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप है। महिला ने आरोप लगाया कि रेवन्ना के फोन पर इन हमलों को फिल्माया गया था और बाद में उसे फुटेज जारी करने की धमकी दी गई, जिसके कारण वह चुप रही।
बार एंड बेंच के अनुसार, निचली अदालत ने अप्रैल में रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिनमें शामिल हैं:
धारा 376(2)(के) - प्रभावशाली स्थिति में बैठे व्यक्ति द्वारा बलात्कार;
धारा 376(2)(एन) - बार-बार बलात्कार;
धारा 354ए - यौन उत्पीड़न;
धारा 354बी - कपड़े उतारने के इरादे से हमला;
धारा 354सी - ताक-झांक;
धारा 506 - आपराधिक धमकी; और
धारा 201 - सबूतों को नष्ट करना।
उन पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66ई के तहत भी शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अंतरंग दृश्य प्रसारित करके उसकी निजता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
यह मामला तब राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया जब 26 अप्रैल, 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हासन में रेवन्ना और कई महिलाओं से जुड़े कथित तौर पर 2,900 से ज़्यादा अश्लील वीडियो वाली यूएसबी ड्राइव लीक और प्रसारित की गईं।
पूर्व प्रधानमंत्री और जद(एस) के संरक्षक एच.डी. देवेगौड़ा के पोते, आरोपी, इस घोटाले के उजागर होने के तुरंत बाद जर्मनी भाग गए। होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद, 31 मई, 2024 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्हें विशेष जाँच दल (एसआईटी) ने गिरफ्तार कर लिया।
अगस्त 2024 में एसआईटी द्वारा आरोपपत्र दाखिल करने के बाद, रेवन्ना ने अपर्याप्त सबूतों का दावा करते हुए और उन्हें बदनाम करने की राजनीतिक साजिश का आरोप लगाते हुए मामले से बरी होने की मांग की।
उनके वकील ने तर्क दिया कि आरोप "सच्चाई से कोसों दूर" हैं और घटनाओं की रिपोर्टिंग में देरी पर सवाल उठाया।
हालांकि, अदालत ने 3 अप्रैल को इस आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पीड़िता की गवाही मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय है, और "अपराध की रिपोर्टिंग में देरी या मूल रिकॉर्डिंग उपकरण की बरामदगी जैसे मुद्दों की जाँच मुकदमे के दौरान की जानी चाहिए, न कि रिहाई के चरण में।"
अदालत ने रेवन्ना की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि एसआईटी के पास आरोपपत्र दाखिल करने का अधिकार नहीं है, और कहा कि उसने अपनी कानूनी शक्तियों के भीतर काम किया है।
एसआईटी ने कहा कि उसके फोरेंसिक विश्लेषण ने वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि की है और रेवन्ना के खिलाफ चार खंड ठोस सबूत पेश किए गए हैं।
आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद जेडी(एस) ने प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित कर दिया। इससे पहले, वह 2024 के चुनावों में हसन संसदीय सीट बरकरार रखने की अपनी दावेदारी हार गए थे।