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पिछले महीने लिए गए किराए का ब्यौरा जमा करे एयरलाइंस, DGCA ने दिया निर्देश
Public Lokpal
January 08, 2026
पिछले महीने लिए गए किराए का ब्यौरा जमा करे एयरलाइंस, DGCA ने दिया निर्देश
नई दिल्ली: डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने भारत की बड़ी एयरलाइंस को दिसंबर में अलग-अलग सेक्टर्स पर लिए गए किराए की डिटेल्स जमा करने का निर्देश दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पिछले महीने सभी हवाई किराए पर एक लिमिट लगाई थी, जो अभी भी लागू है।
एक सीनियर एयरलाइन एग्जीक्यूटिव ने रेगुलेटर से निर्देश मिलने की पुष्टि की। इस आदेश में इंडिगो, स्पाइसजेट, अकासा एयर और एयर इंडिया से 1 से 15 दिसंबर तक अलग-अलग सेक्टर्स पर लिए गए औसत किराए की डिटेल्स जमा करने को कहा गया है।
रेगुलेटर का यह आदेश 1 से 9 दिसंबर तक इंडिगो के ऑपरेशनल डिस्टर्बेंस के दौरान और उसके बाद कुछ एयरलाइंस द्वारा बहुत ज़्यादा किराया वसूलने की रिपोर्ट्स के बाद आया है।
मंत्रालय ने 6 दिसंबर को हवाई किराए पर लिमिट लगाने का निर्देश जारी किया था, जिसमें ये अधिकतम अनुमत दरें तय की गई थीं: 500 किमी तक की उड़ानों के लिए 7,500 रुपये; 500-1,000 किमी के लिए 12,000 रुपये; 1,000-1,500 किमी के लिए 15,000 रुपये; और 1,500 किमी से ज़्यादा दूरी के लिए 18,000 रुपये।
मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "किराए पर लिमिट लगाने का यह आदेश अभी भी लागू है।"
मंत्रालय के यात्रियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, एयरसेवा प्लेटफॉर्म पर दिसंबर में 14,002 शिकायतें मिलीं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा किराए में बढ़ोतरी से संबंधित था। अकेले 3 से 9 दिसंबर के बीच पोर्टल पर 3,206 शिकायतें मिलीं।


