post
post
post
post
post
post
post
post

EC को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा, 'नागरिकता आपका अधिकार क्षेत्र नहीं, मतदाता सूची संशोधन पर ध्यान दें'

Public Lokpal
July 10, 2025

EC को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा, 'नागरिकता आपका अधिकार क्षेत्र नहीं, मतदाता सूची संशोधन पर ध्यान दें'


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आगामी चुनावों से पहले बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए आयोग के रवैये पर सवाल उठाया और कहा, "मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान आप नागरिकता के मुद्दे में क्यों पड़ रहे हैं? यह गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकार क्षेत्र में आता है, चुनाव आयोग के नहीं।"

पीठ ने पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वीकृत दस्तावेजों की सूची से आधार कार्ड को बाहर रखे जाने पर चिंता जताई।

अदालत ने चुनाव आयोग से इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि पहचान के प्रमाण के रूप में इसके व्यापक उपयोग को देखते हुए आधार पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कई विपक्षी सांसदों की एक याचिका सहित 10 से ज़्यादा याचिकाएँ चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग करती हैं।

चुनाव आयोग ने अदालत को सूचित किया कि उसे इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर प्रारंभिक आपत्तियाँ हैं, और कहा कि संशोधन संविधान के अनुसार किया जा रहा है।

आयोग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसा अंतिम व्यापक संशोधन 2003 में हुआ था, जिससे वर्तमान संशोधन समयानुकूल और आवश्यक दोनों है।

NEWS YOU CAN USE