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हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला पलटा, 23 साल पुराने मर्डर केस में अमित जोगी दोषी करार

Public Lokpal
April 02, 2026

हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला पलटा, 23 साल पुराने मर्डर केस में अमित जोगी दोषी करार


रायपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार को दिवंगत मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 23 साल पुराने एक मर्डर केस में दोषी करार दिया।

NCP के ट्रेज़रर राम अवतार जग्गी – जिसके हेड उस समय अजीत जोगी के विरोधी और पूर्व कांग्रेस नेता विद्या चरण शुक्ला थे – को 4 जून, 2003 को राज्य की राजधानी रायपुर में गोली मार दी गई थी। अजीत उस समय CM थे, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली कांग्रेस सरकार चला रहे थे।

2007 में, एक स्पेशल CBI कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई, लेकिन अमित, जिस पर साज़िश के आरोपों में केस चला था, उसे शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया गया।

अप्रैल 2024 में, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 28 लोगों की उम्रकैद की सज़ा को बरकरार रखा।

हालांकि, 2011 में अमित को बरी किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में CBI की अर्जी को अपील फाइल करने में देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था। फिर CBI सुप्रीम कोर्ट गई, और पिछले साल नवंबर में, उसने मामले को वापस हाई कोर्ट को भेज दिया, और मेरिट के आधार पर मामले पर फैसला करने को कहा।

अमित को गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की हाई कोर्ट बेंच ने दोषी ठहराया।

अपनी सज़ा पर प्रतिक्रिया देते हुए, अमित ने कहा: “आज, माननीय हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ CBI की अपील को सिर्फ 40 मिनट में स्वीकार कर लिया, बिना मुझे सुनवाई का मौका दिए। यह बहुत अफसोस की बात है कि एक व्यक्ति जिसे पहले बरी कर दिया गया था, उसे अब दोषी घोषित किया गया है।”

यह देखते हुए कि कोर्ट ने उसे सरेंडर करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था, अमित ने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने का भरोसा है।

जग्गी के बेटे सतीश जग्गी, जो दो दशकों से ज़्यादा समय से यह केस लड़ रहे हैं, ने मीडिया से कहा, “कोर्ट में मेरा भरोसा और मेरा यह विश्वास कि सच की जीत होगी, आज कायम रहा।”

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