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इस तारीख तक आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 12 वीं क़िस्त, ऐसे करें जाँच
Public Lokpal
July 19, 2022
इस तारीख तक आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 12 वीं क़िस्त, ऐसे करें जाँच
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगस्त-नवंबर के बीच पंजीकृत लाभार्थियों के बैंक खातों में 12वीं किस्त आने की उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपये की पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त जारी करेंगे। इससे पहले किसानों को पीएम-किसान योजना की पिछली किस्त 31 मई को मिली थी।
भुगतान प्राप्त करने के लिए, किसानों को पीएम किसान ईकेवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। नीचे eKYC को पूरा करने का तरीका बताया गया है :-
पीएम किसान ईकेवाईसी प्रक्रिया को ऑनलाइन कैसे पूरा करें?
1. पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/NewHome3.aspx . पर जाएं
2. 'eKYC' विकल्प पर क्लिक करें
3. अब, अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और 'सर्च' पर क्लिक करें
4. अब, आपको आधार कार्ड से जुड़ा आधिकारिक मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा
5. 'गेट ओटीपी' पर क्लिक करें और आपको अपने नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा
6. अब, निर्दिष्ट क्षेत्र में ओटीपी दर्ज करें और एंटर दबाएं।
पीएम किसान केवाईसी प्रक्रिया को ऑफलाइन कैसे पूरा करें?
1. अपने नजदीकी पीएम किसान सीएससी सेंटर पर जाएं।
2. पीएम किसान खाते में अपना आधार अपडेट करवाएं
3. PM KISAN खाते में लॉग इन करने के लिए अपना बायोमेट्रिक्स दर्ज करें
4. अब, आधार कार्ड नंबर अपडेट करें
5. फॉर्म को केंद्र में जमा करें।
6. आपको अपने फोन पर एक कन्फर्म संदेश प्राप्त होगा।
पीएम-किसान किस्त चेक करने के चरण
सरकार की आधिकारिक वेबसाइट - https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
अब होमपेज पर 'फार्मर कॉर्नर सेक्शन' देखें
'बेनेफिशरी स्टेटस' विकल्प चुनें। यहां, लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है।
सूची में किसान का नाम और उसके बैंक खाते में भेजी गई राशि होगी।
अब या तो अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर डालें।
फिर 'गेट डेटा' पर क्लिक करें
किसानों को योजना के तहत तीन समान किश्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्राप्त होती है। 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि/स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को सहायता प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उन किसान परिवारों की पहचान करता है जो योजना दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता के लिए पात्र हैं और सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित करते हैं।