BIG NEWS
- उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान के निकाह पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने उठाए सवाल
- पाबंदियों के बावजूद दिल्ली की हवा जहरीली: AQI 300 के पार, 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता
- नौसेना: अग्निपथ योजना के तहत पहला बैच 21 नवंबर को होगा सेवामुक्त
- कमर्शियल एलपीजी ₹10 और जेट ईंधन ₹1.37 प्रति लीटर महंगा
- रामपुर जेल से छूटते ही ED का बड़ा एक्शन! आजम खान हिरासत में!
- उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान परिणय सूत्र में बंधे, दिल्ली में रचाई शादी
- CEC ज्ञानेश कुमार पर INDIA गठबंधन का हमला: लगाए 6 गंभीर आरोप, देशद्रोह के मुकदमे की मांग
- शक्तिकांत दास ने विकास को गति देने के लिए बड़े बैंकों और मजबूत कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार पर दिया जोर
- ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार: भारत ने SCO फोरम के लिए पाकिस्तान को भेजा न्योता
- तेज़ाब बिक्री नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—दिशानिर्देश पूरी तरह विफल
तेज़ाब बिक्री नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—दिशानिर्देश पूरी तरह विफल
Public Lokpal
October 27, 2026
तेज़ाब बिक्री नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा—दिशानिर्देश पूरी तरह विफल
देश में तेज़ाब हमलों के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने वाले नियम 'पूरी तरह विफल' साबित हुए हैं। केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि धरातल पर कड़ाई से अमल के बिना केवल कागजी नीतियां और दिशा-निर्देश बेअसर हैं।
पीठ ने कहा कि 2013 के सख्त निर्देशों—जैसे पहचान पत्र, कारण दर्ज करना और बिक्री की रिपोर्ट देना—के बावजूद एसिड आसानी से उपलब्ध है।
कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब बाजार में सुरक्षित विकल्प मौजूद हैं, तो तेज़ाब की खुलेआम बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता?
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बिक्री रोकने में नाकाम अधिकारियों और राज्य सरकारों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। साथ ही, पीड़ितों को तत्काल आपातकालीन चिकित्सा, पुनर्वास और वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।





