देश में डिजिटल गिरफ्तारी की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, केंद्र से जवाब मांगा

Public Lokpal
October 17, 2025

देश में डिजिटल गिरफ्तारी की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई, केंद्र से जवाब मांगा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा के अंबाला में एक वरिष्ठ नागरिक दंपति की अदालत और जाँच एजेंसियों के जाली आदेशों के आधार पर 1.05 करोड़ रुपये की उगाही के लिए धोखाधड़ी करने वालों द्वारा की गई डिजिटल गिरफ्तारी को गंभीरता से लिया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और 73 वर्षीय महिला द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को पत्र लिखने के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किए गए एक मामले में केंद्र और सीबीआई से जवाब मांगा।
पीठ ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों सहित निर्दोष लोगों को डिजिटल रूप से गिरफ्तार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के आदेशों और न्यायाधीशों के हस्ताक्षरों की जालसाजी करना न्यायिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास और आस्था पर प्रहार करता है।
इसमें आगे कहा गया है कि इस तरह के गंभीर आपराधिक कृत्य को धोखाधड़ी या साइबर अपराध के सामान्य या एकल अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता।
पीठ ने कहा, "हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेना चाहते हैं कि यह मामला एकमात्र मामला नहीं है। मीडिया में कई बार यह बताया गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे अपराध हुए हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि न्यायिक दस्तावेजों की जालसाजी, निर्दोष लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों से जबरन वसूली/लूट से जुड़े आपराधिक कारोबार की पूरी हद तक पर्दाफाश करने के लिए केंद्र और राज्य पुलिस के बीच कार्रवाई और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।"
पीठ ने अटॉर्नी जनरल से सहायता मांगी और हरियाणा सरकार तथा अंबाला साइबर अपराध विभाग को वरिष्ठ नागरिक दंपति के मामले में अब तक की गई जाँच पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
यह मामला शिकायतकर्ता महिला द्वारा अदालत के संज्ञान में लाया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि घोटालेबाजों ने 3 से 16 सितंबर के बीच दंपति की गिरफ्तारी और निगरानी के लिए स्टाम्प और सील सहित एक जाली अदालती आदेश तैयार किया ताकि कई बैंक लेनदेन के माध्यम से 1 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की जा सके।
महिला ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी अधिकारी बनकर लोगों ने कई ऑडियो और वीडियो कॉल के ज़रिए अदालती आदेश दिखाए।
शीर्ष अदालत को बताया गया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के विभिन्न प्रावधानों के तहत अंबाला स्थित साइबर अपराध विभाग में दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।