post
post
post
post
post
post
post
post
post
post

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: वाराणसी कोर्ट ने कल तक फैसला सुरक्षित रखा

Public Lokpal
May 23, 2022

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: वाराणसी कोर्ट ने कल तक फैसला सुरक्षित रखा


नई दिल्ली: वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में दलीलों की सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया। कोर्ट में कुल 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई का संचालन जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार विश्वेश ने किया। कोर्ट में सुनवाई करीब 30 मिनट तक चली। मस्जिद समिति पहले "रखरखाव" मामले की सुनवाई चाहती है जिस पर अदालत कल यानी मंगलवार को फैसला करेगी कि वह उसकी मांग को सुनना चाहती है या नहीं।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की है। जबकि हिंदू पक्ष की ओर से लक्ष्मी देवी, राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने याचिका दायर की है।

सुनवाई के दौरान 19 वकीलों और 4 याचिकाकर्ताओं समेत 23 लोगों को ही कोर्ट रूम के अंदर जाने दिया गया। साथ ही कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे।

वाराणसी कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से कुल 7 मांगें रखी गई हैं। हिंदू पक्ष ने मांग की है कि श्रृंगार गौरी में प्रतिदिन पूजा की जाए, वजू खाना में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति दी जाए और नंदी के सामने की दीवार तोड़कर मलबा हटाया जाए और शिवलिंग की लंबाई और चौड़ाई का सर्वेक्षण किया जाए।

वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दायर कर दो मांगें कोर्ट के समक्ष रखी हैं। मुस्लिम पक्ष ने 'वजू खाना' को सील करने का विरोध किया है। इसके साथ ही ज्ञानवापी सर्वे और 1991 एक्ट के तहत केस पर भी सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को सुनवाई के लिए 8 हफ्ते का समय दिया है और इस समय के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा है।

NEWS YOU CAN USE

Top Stories

post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post

Advertisement

Pandit Harishankar Foundation

Videos you like

Watch More