VVPAT का नहीं होगा क्रॉस सत्यापन, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका

Public Lokpal
April 26, 2024

VVPAT का नहीं होगा क्रॉस सत्यापन, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की याचिका


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का उपयोग कर डाले गए वोटों का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) के साथ पूर्ण सत्यापन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में दो सहमति वाले फैसले सुनाये।

फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें चुनावों में मतपत्रों का सहारा लेने की मांग करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह ईवीएम में चुनाव चिह्न लोड करने के बाद चुनाव चिह्न लोड करने वाली इकाइयों को 45 दिनों के लिए सील कर दे।