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कथित दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR का आदेश!
Public Lokpal
April 17, 2026
कथित दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR का आदेश!
लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को कांग्रेस MP राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता विवाद में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि FIR दर्ज होने के बाद, राज्य सरकार मामले की जांच के लिए किसी केंद्रीय एजेंसी की मदद ले सकती है।
यह आदेश न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी ने एस. विग्नेश शिशिर की याचिका पर दिया। उन्होंने 28 जनवरी, 2026 को एक स्पेशल MP/MLA कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
स्पेशल कोर्ट ने पहले कहा था कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों पर फैसला करने के लिए सक्षम नहीं है।
याचिकाकर्ता, जो कर्नाटक के एक BJP कार्यकर्ता हैं, ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच की मांग की थी।
शिकायत शुरू में रायबरेली के स्पेशल MP/MLA कोर्ट में फाइल की गई थी। हालांकि, पिटीशनर की विनती पर, हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर, 2025 को केस लखनऊ ट्रांसफर कर दिया।
लखनऊ के MP/MLA कोर्ट ने बाद में 28 जनवरी, 2026 को अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने अब FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।




