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स्वयंभू संत आसाराम बापू को 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा

Public Lokpal
January 31, 2023

स्वयंभू संत आसाराम बापू को 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा


नई दिल्ली: स्वयंभू संत आसाराम बापू को गांधीनगर सत्र न्यायालय ने एक दशक पुराने यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सूरत की एक शिष्या द्वारा 2013 में दायर बलात्कार मामले में उन्हें सोमवार को दोषी ठहराया गया था। जब वह अहमदाबाद के मोटेरा में अपने आश्रम में रह रही थी, तब उन्होंने 2001 से 2006 तक बार-बार बलात्कार किया।

अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को अदालत के समक्ष दावा किया कि आसाराम एक "आदतन अपराधी" था और इस मामले में स्वयंभू संत के लिए भारी जुर्माना के साथ आजीवन कारावास की मांग की।

81 वर्षीय आसाराम वर्तमान में 2013 में अपने जोधपुर आश्रम में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

अभियोजक कोडेकर ने दलीलों के समापन के बाद अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा, "जिस अपराध के लिए आसाराम को अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, उसके लिए अधिकतम आजीवन कारावास या 10 साल की जेल का प्रावधान है। लेकिन, हमने तर्क दिया है कि वह जोधपुर में इसी तरह के एक अन्य मामले में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, और इसलिए वह एक अभ्यस्त अपराधी है”।

उन्होंने मांग की कि आसाराम को आदतन अपराधी माना जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए।

कोडकर ने बताया, “हमने अदालत से कहा है कि जिस तरह से आसाराम ने पीड़िता को बंदी बनाकर रखा, उसके साथ बलात्कार किया और उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे आश्रम में कैद रहने के लिए मजबूर किया, उसके लिए आसाराम को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमने अदालत से कहा कि उसे उम्रकैद की सजा दी जानी चाहिए। अदालत को उस पर भारी जुर्माना भी लगाना चाहिए, जिसमें पीड़ित को मुआवजा भी शामिल है।"

कोडेकर ने कहा कि बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उन्हें जेल में बंद स्वयंभू संत को 10 साल कैद की सजा पर कोई आपत्ति नहीं है।

अदालत ने सोमवार को 2013 में उनकी पूर्व महिला शिष्य द्वारा दर्ज मामले में आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 2 (सी) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (गलत हिरासत), 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 357 ( हमला) और 506 (आपराधिक धमकी) का दोषी पाया था।

अभियोजन पक्ष ने आगे कहा कि अदालत ने सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और अपराध को बढ़ावा देने के आरोपी चार शिष्यों सहित छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था।

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