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शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को गुटखा के भ्रामक विज्ञापन के लिए मिली नोटिस
Public Lokpal
March 08, 2025
शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ को गुटखा के भ्रामक विज्ञापन के लिए मिली नोटिस
जयपुर: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को जयपुर में जिला उपभोक्ता आयोग ने गुटखा ब्रांड से संबंधित भ्रामक विज्ञापन के आरोपों पर तलब किया है।
IIFA अवार्ड्स के रजत जयंती समारोह के लिए शाहरुख़ खान की जयपुर यात्रा के दौरान जारी कानूनी नोटिस में उन्हें केसर युक्त गुटखा को बढ़ावा देने वाले विज्ञापन में किए गए दावों के बारे में 19 मार्च तक जवाब देने को कहा गया है।
इसी तरह के नोटिस अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और गुटखा निर्माता कंपनी के अध्यक्ष को भी भेजे गए हैं। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीना और सदस्य हेमलता अग्रवाल ने उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता योगेंद्र सिंह बडियाल द्वारा दायर की गई शिकायत के बाद जारी किया।
झूठे विज्ञापन के आरोप
शिकायत में गुटखा निर्माता जेबी इंडस्ट्रीज पर अपने विज्ञापनों में यह कहकर भ्रामक दावे करने का आरोप लगाया गया है कि "हर दाने में केसर होता है।"
याचिकाकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केसर की कीमत लगभग 4 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि गुटखा केवल 5 रुपये प्रति पैकेट में बेचा जाता है, जिससे यह दावा अवास्तविक हो जाता है। इसके अतिरिक्त, शिकायत में दावा किया गया है कि उत्पाद में न तो केसर है और न ही इसकी खुशबू है, फिर भी मशहूर हस्तियां इसका प्रचार कर रही हैं, जिससे संभावित रूप से उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं।
शिकायत में आगे तर्क दिया गया है कि इस तरह के भ्रामक विज्ञापन न केवल गुटखा के सेवन को बढ़ावा देते हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा करते हैं।
याचिकाकर्ता ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इनके हानिकारक प्रभाव का हवाला देते हुए अधिकारियों से इस तरह के भ्रामक प्रचार अभियानों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।
बॉलीवुड हस्तियों के लिए पिछली कानूनी चुनौतियाँ
यह पहली बार नहीं है जब इन अभिनेताओं को पान मसाला उत्पादों का प्रचार करने के लिए कानूनी जांच का सामना करना पड़ा है। फरवरी में, शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल पान मसाला के निर्माताओं को कोटा उपभोक्ता न्यायालय ने इसी तरह के एक मामले में तलब किया था।
इसके अतिरिक्त, कोटा के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पान मसाला विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की।
इस मामले में एक और कानूनी नोटिस जारी किया गया, जिसकी अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
इसके अलावा, भाजपा नेता और अधिवक्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने पहले 13 नवंबर, 2024 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 89 के तहत एक याचिका दायर की थी, जिससे अभिनेताओं और गुटखा निर्माताओं के सामने कानूनी चुनौतियों में इज़ाफा हुआ।




