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आरएसएस टिप्पणी मामले में बरी हुए जावेद अख्तर, शिकायतकर्ता ने वापस लिया केस

Public Lokpal
November 18, 2024

आरएसएस टिप्पणी मामले में बरी हुए जावेद अख्तर, शिकायतकर्ता ने वापस लिया केस


मुंबई : मुंबई की एक अदालत ने वरिष्ठ गीतकार जावेद अख्तर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ मानहानि के मामले में बरी कर दिया है। शिकायतकर्ता ने केस वापस ले लिया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), मुलुंड, एस डी चक्कर ने 8 नवंबर को मामले को वापस लेते हुए निपटा दिया।

आदेश की एक प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।

आरएसएस समर्थक होने का दावा करने वाले अधिवक्ता संतोष दुबे ने अक्टूबर 2021 में ‌जावे‌द अख्तर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराधों के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।

उन्होंने आरोप लगाया था कि जावेद अख्तर ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में अनावश्यक रूप से आरएसएस का नाम घसीटा और "सुनियोजित और सोची समझी चाल" में नागपुर संगठन को बदनाम किया।

शिकायत के अनुसार, जावेद अख्तर ने टीवी साक्षात्कार में कथित तौर पर अफगानिस्तान में कट्टरपंथी संगठन द्वारा सत्ता पर कब्जा करने की पृष्ठभूमि में तालिबान और हिंदू चरमपंथियों के बीच समानताएं खींची थीं।

हालांकि, दुबे ने हाल ही में अख्तर के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष एक और याचिका दायर की।

शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया कि "मामला दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता में सुलझा लिया गया है" और इसलिए, वह "आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता"।

इसलिए, अदालत ने गीतकार जावेद को बरी कर दिया और मामले को वापस ले लिया।

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