post
post
post
post
post
post
post
post
post
post

एंटी-रैगिंग नियमों का पालन न करने पर यूजीसी ने 18 मेडिकल कॉलेजों को भेजा कारण बताओ नोटिस

Public Lokpal
February 06, 2025

एंटी-रैगिंग नियमों का पालन न करने पर यूजीसी ने 18 मेडिकल कॉलेजों को भेजा कारण बताओ नोटिस


नई दिल्ली: यूजीसी ने एंटी-रैगिंग नियमों का पालन न करने पर 18 मेडिकल कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। दोषी कॉलेजों में दिल्ली, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के दो-दो, आंध्र प्रदेश और बिहार के तीन-तीन और मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के एक-एक कॉलेज शामिल हैं।

यह पाया गया कि इन कॉलेजों ने रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए एंटी-रैगिंग नियम, 2009 में निर्धारित अनिवार्य आवश्यकताओं का पालन नहीं किया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के सचिव मनीष जोशी ने कहा, “विशेष रूप से, यह हमारे संज्ञान में आया है कि संस्थान छात्रों से उक्त नियमों के अनुसार एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग प्राप्त करने में विफल रहे”।

एंटी-रैगिंग रेगुलेशन, 2009 के अनुसार प्रत्येक छात्र और उनके माता-पिता और अभिभावकों को प्रवेश के समय और प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में एंटी-रैगिंग अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा।

जोशी ने कहा, "यह अंडरटेकिंग शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की किसी भी घटना को रोकने और रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। इन अंडरटेकिंग को प्राप्त करने में विफलता न केवल नियमों का पालन न करने का मामला है, बल्कि छात्रों की भलाई और सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।"

कॉलेजों को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से सात दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। जिसमें चूक के कारणों और इस स्थिति को तुरंत सुधारने के लिए उनके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का विवरण दिया गया है।

जोशी ने कहा, "निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में विफलता हमें एंटी-रैगिंग रेगुलेशन, 2009 के प्रावधानों के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य करेगी, जिसमें दंड लगाना और अन्य सुधारात्मक उपाय शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।"

NEWS YOU CAN USE

Top Stories

post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post
post

Advertisement

Pandit Harishankar Foundation

Videos you like

Watch More