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ED ने BBC इंडिया पर ठोंका 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना, यह है पूरा मामला

Public Lokpal
February 22, 2025

ED ने BBC इंडिया पर ठोंका 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना, यह है पूरा मामला


नई दिल्ली : विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी (BBC) इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज करने के दो साल बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को ब्रॉडकास्टर पर 3.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते हुए एक निर्णय आदेश जारी किया। एजेंसी ने BBC के तीन निदेशकों पर 1.14 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

ED ने फरवरी 2023 में नई दिल्ली और मुंबई में BBC परिसरों में आयकर विभाग के सर्वेक्षण के बाद ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों के कथित “गैर-अनुपालन” और मुनाफे के डायवर्जन के लिए मामला दर्ज किया।

BBC के एक प्रवक्ता ने कहा, “BBC भारत सहित उन सभी देशों के नियमों के भीतर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम स्थित हैं। इस स्तर पर, न तो BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया और न ही इसके निदेशकों को प्रवर्तन निदेशालय से कोई निर्णय आदेश मिला है।”

प्रवक्ता ने कहा, "जब कोई आदेश प्राप्त होगा तो हम उसकी सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे और उचित रूप से अगले कदमों पर विचार करेंगे।" 

ईडी द्वारा लगाए गए जुर्माने पर एक अधिकारी ने कहा, "बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया पर 3,44,48,850 रुपये का जुर्माना लगाने के अलावा, 15 अक्टूबर, 2021 से अनुपालन की तारीख तक प्रत्येक दिन 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, तीन निदेशकों - जाइल्स एंटनी हंट, इंदु शेखर सिन्हा और पॉल माइकल गिबन्स - पर उल्लंघन की अवधि के दौरान कंपनी के संचालन की देखरेख में उनकी भूमिका के लिए 1,14,82,950 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।" 

अधिकारी ने कहा, "उल्लंघन के लिए बीबीसी डब्ल्यूएस इंडिया, इसके तीन निदेशकों और वित्त प्रमुख को 4 अगस्त, 2023 को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के बाद न्यायनिर्णयन कार्यवाही शुरू की गई।" 

कथित उल्लंघनों पर, अधिकारी ने कहा, "18 सितंबर, 2019 को, DPIIT ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत डिजिटल मीडिया के लिए 26 प्रतिशत FDI सीमा निर्धारित की गई। हालांकि, बीबीसी WS इंडिया, जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से समाचार और समसामयिक मामलों को अपलोड/स्ट्रीम करने में लगी 100 प्रतिशत FDI कंपनी है, ने अपने FDI को 26 प्रतिशत तक कम नहीं किया, और सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए इसे 100 प्रतिशत पर ही रखा।" 

कर विभाग की यह कार्रवाई ब्रिटिश प्रसारक द्वारा 17 जनवरी, 2023 को 2002 के गुजरात दंगों पर "भारत: मोदी प्रश्न" शीर्षक से एक वृत्तचित्र जारी करने के बाद हुई। 

20 जनवरी को, केंद्र ने YouTube और Twitter को वृत्तचित्र साझा करने वाले लिंक हटाने का आदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि यह "भारत की संप्रभुता और अखंडता को कमजोर करने वाला" पाया गया। फरवरी 2023 में तीन दिनों के सर्वेक्षण के बाद, आयकर विभाग ने कहा था कि उसे ‘ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में कई विसंगतियां और असंगतताएं मिली हैं।’ इसने यह भी कहा कि बीबीसी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और लाभ भारत में ‘संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं हैं।’

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