BIG NEWS
- दिल्ली दंगों की साज़िश का मामले में शरजील इमाम को मिली 10 दिन की अंतरिम ज़मानत
- मध्य पूर्व क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने पूरे इलाके के हवाईयात्रा में रुकावट 279 अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने रद्द
- वेस्ट एशिया युद्ध से तेल की कीमतों में तेज़ी, सेंसेक्स 2,345 पॉइंट से ज़्यादा गिरा, निफ्टी गिरा
- बजट का अगला सत्र शुरू, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से लेकर अन्य मामलों में शुरुआत हो सकती है धमाकेदार
- ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोजतबा को चुना नया सुप्रीम लीडर
- भारत ने शानदार अंदाज में टी20 वर्ल्ड कप 2026 ट्रॉफी उठाई, लगातार दूसरी जीत
- पटना में जेडीयू में शामिल हुए CM नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, पार्टी की मजबूती का संकल्प दोहराया
- रद्द MBBS मान्यता को पुनः स्वीकार करने के लिए वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ने फिर मांगी नई मंज़ूरी
- बालेंद्र शाह की RSP ने इतिहास रचा, नेपाल चुनाव में बड़ी जीत दर्ज
- यूपी एसआईआर अभ्यास में 70.69 लाख से ज़्यादा शामिल करने के दावे, मिले 2.68 लाख हटाने के अनुरोध
SC ने राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30 परसेंट सीटें सुरक्षित करने का दिया आदेश
Public Lokpal
December 08, 2025
SC ने राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के लिए 30 परसेंट सीटें सुरक्षित करने का दिया आदेश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि जिन राज्य बार काउंसिल में चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, उनमें 30 परसेंट सीटें महिला वकीलों के लिए रखी जाएं।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस साल के लिए, जिन राज्य बार काउंसिल में अभी चुनाव होने हैं, उन्हें 20 परसेंट सीटें महिला उम्मीदवारों से और जहां चुनाव लड़ने के लिए ज़्यादा इच्छुक वकील नहीं हैं वहां 10 परसेंट सीटें को-ऑप्शन से भरनी चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि जिन राज्य बार काउंसिल में चुनाव लड़ने वाली महिला वकीलों की संख्या काफी नहीं है, उनके संबंध में को-ऑप्शन का प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखा जाएगा।








