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बिहार: मतदाता सूची के मसौदा प्रकाशन पर अंतरिम रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार और वोटर कार्ड स्वीकारने को कहा

Public Lokpal
July 28, 2025

बिहार: मतदाता सूची के मसौदा प्रकाशन पर अंतरिम रोक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार और वोटर कार्ड स्वीकारने को कहा


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनावी राज्य बिहार में मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर एक बार में ही फैसला सुनाएगा।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह 29 जुलाई को मामले की अंतिम सुनवाई की समय-सीमा तय करेगी। 

एक गैर सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि मतदाता सूची को अंतरिम रूप से अंतिम रूप नहीं दिया जाय और मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगाई जाए।

पीठ ने शीर्ष अदालत के पिछले आदेश पर गौर किया जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता अंतरिम राहत की मांग नहीं कर रहे हैं और इसलिए अभी ऐसा नहीं किया जा सकता और मामले की एक बार में ही व्याख्या की जाएगी।

पीठ ने चुनाव आयोग से बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र स्वीकार करना जारी रखने को कहा, जैसा कि उसके आदेश में कहा गया था कि दोनों दस्तावेजों की "असली होने की धारणा" है। 

इससे पहले की एक सुनवाई में, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को मतदाता सत्यापन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या पहले जारी किए गए मतदाता पहचान पत्र को वैध पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने पर विचार करने की सलाह दी थी।

हालाँकि, चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि केवल इन दस्तावेजों के आधार पर किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि सत्यापन कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।

अदालत ने कहा कि वह प्रथम दृष्टया शीर्ष अदालत के आदेश से सहमत है। चुनाव आयोग ने अपने जवाबी हलफनामे में स्वीकार किया कि आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड स्वीकार किए जाने आवश्यक हैं। 

पीठ ने कहा, "जहाँ तक राशन कार्डों का सवाल है, हम कह सकते हैं कि उन्हें आसानी से नकली बनाया जा सकता है, लेकिन आधार और मतदाता पहचान पत्रों की कुछ पवित्रता होती है और उनकी असली होने की धारणा होती है। आप इन दस्तावेजों को स्वीकार करना जारी रखें।"

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