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कोलाथुर विधानसभा चुनाव विवाद: मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की एमके स्टालिन की याचिका
Public Lokpal
September 03, 2026
कोलाथुर विधानसभा चुनाव विवाद: मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज की एमके स्टालिन की याचिका
मद्रास उच्च न्यायालय ने द्रमुक अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से TVK विधायक वी.एस. बाबू की चुनावी जीत को चुनौती दी गई थी। स्टालिन ने इस जीत को रद्द करने, VVPAT पर्चियों की 100% गिनती का आदेश देने और खुद को विजयी घोषित करने की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की दलील से सहमति जताते हुए याचिका को "विचारणीय नहीं" (not maintainable) करार दिया।
अदालत ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 329(b) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80 के तहत, चुनावी विवादों को केवल एक औपचारिक चुनाव याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है, और अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है।
स्टालिन के वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि गिनती के बाद सत्यापन में ECI की देरी के कारण रिट याचिका दायर करना आवश्यक हो गया था। इस फैसले से कोलाथुर सीट से TVK के वी.एस. बाबू की जीत बरकरार रही है।






