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ईडी ने Xiaomi, 2 वरिष्ठ अधिकारियों को 5,551 करोड़ रुपये के फेमा 'उल्लंघन' के लिए नोटिस जारी किया
Public Lokpal
June 09, 2023
ईडी ने Xiaomi, 2 वरिष्ठ अधिकारियों को 5,551 करोड़ रुपये के फेमा 'उल्लंघन' के लिए नोटिस जारी किया
नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने चीन की मोबाइल फोन निर्माता शाओमी की भारतीय शाखा, इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशक समीर बी राव, पूर्व प्रबंध निदेशक मनु कुमार जैन और तीन विदेशी बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस 5,551 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन के लिए जारी किया गया है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा की धारा 16 के तहत श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दो अधिकारियों, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और ड्यूश बैंक एजी को नोटिस जारी किया है।
फेमा जांच के पूरा होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और एक बार यह तय हो जाने के बाद, आरोपी को दंड का भुगतान करना पड़ सकता है जो उल्लंघन की गई राशि का तीन गुना हो सकता है।
ईडी ने कहा कि मनु कुमार जैन और समीर राव के साथ फर्म को नोटिस जारी किए गए हैं।
न्यायिक प्राधिकरण ने फेमा की धारा 10(4) और 10(5) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए तीन बैंकों - सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक और ड्यूश बैंक एजी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने बैंकों के माध्यम से रॉयल्टी को विदेशी भेजे जाने की अनुमति दी। बिना उचित परिश्रम किए और बिना कंपनी से कोई अंतर्निहित तकनीकी सहयोग समझौता प्राप्त किया।
ईडी ने पहले कंपनी द्वारा विदेशों में रॉयल्टी की आड़ में इस राशि के "अनधिकृत" प्रेषण के लिए फेमा के तहत अपने बैंक खातों में पड़े श्याओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 5,551.27 करोड़ रुपये के फंड को जब्त कर लिया था।
बयान में कहा गया, "फेमा की धारा 37ए के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने उक्त जब्ती आदेश की पुष्टि की है। प्राधिकरण ने जब्ती की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी का यह मानना सही है कि 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा भारत से बाहर स्थानांतरित की गई है। Xiaomi India द्वारा अनाधिकृत तरीके से और फेमा, 1999 की धारा 4 के उल्लंघन में समूह इकाई की ओर से भारत के बाहर आयोजित किया गया है और फेमा की धारा 37A के प्रावधानों के अनुसार इसे जब्त किया जा सकता है"।
एजेंसी ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी ने यह भी पाया कि रॉयल्टी का भुगतान भारत से बाहर विदेशी मुद्रा को स्थानांतरित करने के लिए एक उपकरण के अलावा और कुछ नहीं था और यह फेमा प्रावधानों का "ज़बरदस्त" उल्लंघन है।
ईडी ने कहा कि पिछले साल शुरू की गई अपनी जांच में पाया गया है कि कंपनी ने रॉयल्टी की आड़ में Xiaomi समूह की इकाई सहित तीन विदेशी संस्थाओं को 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा भेजी थी।