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छत्तीसगढ़ का सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू
Public Lokpal
July 29, 2026
छत्तीसगढ़ का सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू
छत्तीसगढ़ विधानसभा ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कठोर स्वतंत्रता विधेयक, 2026 पारित किया है। यह कानून बल, छल, कपट, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या डिजिटल माध्यमों से होने वाले धर्मांतरण को अपराध मानता है, जिसमें नौकरी, उपहार या मुफ्त शिक्षा जैसी चीजें शामिल हैं।
इसके तहत, सामूहिक धर्मांतरण (दो या अधिक व्यक्तियों का) के लिए 10 वर्ष से आजीवन कारावास और न्यूनतम ₹25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। यदि उल्लंघन में नाबालिग, महिलाएं या अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग शामिल हैं, तो सजा और जुर्माना और बढ़ जाता है।
कानून के अनुसार, धर्म बदलने वाले व्यक्ति और धार्मिक पुरोहित को जिला मजिस्ट्रेट को 30 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। केवल विवाह के लिए किया गया धर्मांतरण अवैध माना जाएगा। इस संज्ञेय और गैर-जमानती कानून के तहत मामलों की सुनवाई छह महीने के भीतर फास्ट-ट्रैक कोर्ट में की जाएगी।





