CBSE बोर्ड परीक्षा 2026: अटेंडेंस नियमों को लेकर जान लें बेहद जरूरी बात, जारी हो गई SOP

Public Lokpal
August 06, 2025
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CBSE बोर्ड परीक्षा 2026: अटेंडेंस नियमों को लेकर जान लें बेहद जरूरी बात, जारी हो गई SOP
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 4 अगस्त को एक नया निर्देश जारी किया, जिसमें 2025-26 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्य आवश्यकता दोहराई गई।
अब जारी किया गया सीबीएसई निर्देश 9 अक्टूबर, 2024 के एक पूर्व परिपत्र का ही विस्तार है और इसका उद्देश्य सीबीएसई परीक्षा उपनियमों के नियम 13 और 14 का अनुपालन सुनिश्चित करना है।
इस निर्देश के साथ, सीबीएसई ने निर्धारित उपस्थिति मानदंडों से कम रहने वाले छात्रों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की है, जिसमें स्कूलों के लिए आवश्यक कदम और क्षमादान के मामलों के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों का विवरण दिया गया है।
स्कूलों के लिए मुख्य दिशानिर्देश
1. अनिवार्य जागरूकता और संवेदनशीलता
- स्कूलों को सत्र की शुरुआत में छात्रों और अभिभावकों को नियमित उपस्थिति के महत्व के बारे में सूचित करना होगा।
– उन्हें नियमों, अनुपस्थिति के परिणामों और उपस्थिति में कमी को किन आधारों पर क्षमा किया जा सकता है, इसके बारे में भी बताना होगा।
2. उचित अवकाश प्रोटोकॉल
– चिकित्सा या आपातकालीन अवकाश के लिए लिखित आवेदन और वैध दस्तावेज़ होने चाहिए।
– अनधिकृत अनुपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा और छात्रों को अनुपस्थित या डमी परीक्षार्थी माना जा सकता है, जिससे उन्हें परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
3. उपस्थिति रिकॉर्ड और निगरानी
– स्कूलों को कक्षा शिक्षकों और स्कूल अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित सटीक और दैनिक उपस्थिति रजिस्टर को मेंटेन रखना होगा, जो सीबीएसई निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध हों।
4. अभिभावकों के साथ संवाद
– अनियमित उपस्थिति के मामलों में, अभिभावकों को पंजीकृत डाक या आधिकारिक ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए। इस तरह के संवाद का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
5. औचक निरीक्षण और दंड
– सीबीएसई अचानक निरीक्षण कर सकता है। यदि उपस्थिति रिकॉर्ड में विसंगतियां या हेराफेरी पाई जाती है, तो छात्र की अयोग्यता और स्कूल की संबद्धता रद्द करने सहित सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
उपस्थिति माफ़ी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)
उपस्थिति में कमी को माफ़ करने के लिए CBSE के मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार, स्कूलों को छात्रों और अभिभावकों को 75 प्रतिशत उपस्थिति नियम और माफ़ी के सीमित वैध आधारों के बारे में सूचित करना आवश्यक है, जिनमें लंबी बीमारी, माता-पिता की मृत्यु, गंभीर आपात स्थिति या मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में भागीदारी शामिल है।
सभी छुट्टियों के साथ समय पर लिखित आवेदन, आधिकारिक दस्तावेज़ (जैसे चिकित्सा या मृत्यु प्रमाण पत्र) और स्कूल की सिफ़ारिश होनी चाहिए। केवल 7 जनवरी तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में जमा किए गए पूर्ण मामलों पर ही विचार किया जाएगा।
देर से या अधूरे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा, और CBSE को सूचित करने के बाद उपस्थिति रिकॉर्ड में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।