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कलकत्ता हाईकोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव की जरूरत पर उठाए सवाल, पूछा 'खर्च कौन उठाएगा?'
Public Lokpal
September 28, 2021 | Updated: September 28, 2021
कलकत्ता हाईकोर्ट ने भवानीपुर उपचुनाव की जरूरत पर उठाए सवाल, पूछा 'खर्च कौन उठाएगा?'
कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भवानीपुर उपचुनाव की आवश्यकता पर सवाल उठाया और मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने पूछा कि चुनाव का वित्तीय भार कौन वहन करेगा।
बिंदल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उस याचिका में भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा दायर एक हलफनामे को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीट से उप-चुनाव कराने के चुनाव पैनल के फैसले को चुनौती दी गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 30 सितंबर को चुनाव लड़ेंगी।
एचसी बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणियां कीं, जिसमें भवानीपुर में उपचुनाव कराने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से चुनाव पैनल द्वारा प्राप्त एक विशेष अनुरोध पर प्रकाश डाला गया था। मुख्य सचिव ने पत्र में कहा था कि अगर उपचुनाव तत्काल नहीं कराया गया तो "संवैधानिक संकट होगा"।
पीठ ने सवाल किया “कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और फिर वे तमाम कारणों से इस्तीफा दे देते हैं। अब कोई किसी को दोबारा सीट से जीतने का मौका देने के लिए इस्तीफा दे रहा है। इस चुनाव का खर्च कौन उठाएगा? इस चुनाव के लिए करदाताओं का पैसा क्यों खर्च हो''?
याचिकाकर्ता की दलीलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से 6 सितंबर को जारी अधिसूचना के संबंध में हलफनामा दाखिल करने को कहा। अदालत ने अपने जवाब में चुनाव आयोग से जानना चाहा कि केवल भबानीपुर में उपचुनाव की अनुमति क्यों दी गई और आयोग ने यह क्यों सोचा कि अगर उपचुनाव तुरंत नहीं हुए तो संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश बिंदल ने कहा, “हलफनामे में कुछ भी उल्लेख नहीं है, इसे किसने दायर किया? हम इसे रिकॉर्ड पर नहीं ले सकते”।











