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सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को सुनाई चार महीने की जेल और दो हजार रूपये जुर्माने की सजा

Public Lokpal
July 11, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को सुनाई चार महीने की जेल और दो हजार रूपये जुर्माने की सजा


नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अवमानना के एक मामले में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को चार महीने की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने माल्या पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विजय माल्या बैंक ऋण में चूक मामले में अपनी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के मामले में आरोपी है। 

शीर्ष अदालत ने 10 मार्च को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रखा था।

शीर्ष अदालत ने 2020 में माल्या की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें 2017 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी, जिसमें उन्हें अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को 40 मिलियन अमरीकी डालर (एक मिलियन = दस लाख) हस्तांतरित करने के लिए अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था।

माल्या मार्च 2016 से यूनाइटेड किंगडम में रह रहा है। वह 18 अप्रैल, 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा निष्पादित प्रत्यर्पण वारंट पर जमानत पर है।

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