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इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत, 13 मार्च तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Public Lokpal
March 07, 2023

इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत, 13 मार्च तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक


नई दिल्ली: इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट पर 13 मार्च तक के लिए रोक लगा दी।

पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान, तोशखाना नामक राज्य डिपॉजिटरी से उपहारों की कथित खरीद और उन्हें लाभ के लिए बेचने पर कानूनी मुद्दों का सामना कर रहे हैं। उपहारों में एक महंगी ग्रेफ कलाई घड़ी शामिल थी, जो उन्हें प्रीमियर के रूप में रियायती मूल्य पर मिली थी। खान पर आरोप है कि उन्होंने तोशखाना से अपने पास रखे उपहारों का ब्योरा छुपाया। तोशखाना में विदेशी अधिकारियों से सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखे जाते हैं। हालांकि अधिकारियों को कानूनी रूप से उपहार रखने की अनुमति है, उन्हें पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा जो कि आमतौर पर उपहार के मूल्य का एक अंश होता है।

अक्टूबर 2022 में, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि खान ने उपहारों के संबंध में "झूठे बयान और गलत घोषणाएं" कीं। ECP ने उपहारों की बिक्री को छिपाने के लिए इस्लामाबाद सत्र अदालत से खान के खिलाफ आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई करने को कहा। खान तोशखाना मामले में अदालती कार्यवाही से दूर रहे हैं और 28 फरवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। खान द्वारा वारंट के खिलाफ याचिका दायर करने के बावजूद, जज ने इसे खारिज कर दिया और फैसले की घोषणा की।

तोशखाना मामले में कार्यवाही में शामिल नहीं होने पर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की टीम उनके आवास पर पहुंची, जिसके बाद खान ने गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए रविवार को लाहौर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, खान के गिरफ्तारी से बचने के बाद पुलिस टीम खाली हाथ लौट गई। एलएचसी रजिस्ट्रार ने खान की याचिका पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिकाओं के साथ पूरे दस्तावेज जमा नहीं किए गए थे।

पिछले साल नवंबर में अपनी रैली में हत्या के प्रयास में घायल होने के बाद से इमरान खान किसी भी सुनवाई में शामिल नहीं हुए हैं। उन्हें हमले के बाद इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने अंतरिम जमानत दी थी और तब से चिकित्सा कारणों से उनकी जमानत को बढ़ा दिया गया।

अप्रैल 2022 में, उनके नेतृत्व में अविश्वास मत हारने के बाद इमरान खान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह रूस, चीन और अफगानिस्तान पर उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के फैसलों के कारण उन्हें निशाना बनाने वाली अमेरिकी नेतृत्व वाली साजिश का हिस्सा था। संसद में अविश्‍वास मत से बेदखल होने वाले खान इकलौते पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री हैं।

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