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US में ग्रीन कार्ड के नियम सख्त, अस्थायी निवासियों को अपने देश से ही करना होगा आवेदन

Public Lokpal
May 23, 2026

US में ग्रीन कार्ड के नियम सख्त, अस्थायी निवासियों को अपने देश से ही करना होगा आवेदन


वॉशिंगटन: US में स्थायी निवास या ग्रीन कार्ड चाहने वाले प्रवासियों को अपना आवेदन जमा करने के लिए अपने देश वापस जाना होगा।

US नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने शुक्रवार को प्रवक्ता ज़ैक काहलर ने एक बयान में कहा, "अब से, कोई भी विदेशी नागरिक जो US में अस्थायी रूप से रह रहा है और ग्रीन कार्ड चाहता है, उसे आवेदन करने के लिए केवल असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अपने देश वापस जाना होगा।"

उन्होंने कहा कि US कानून के मूल उद्देश्य की ओर लौट रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी नागरिक उसकी आव्रजन प्रणाली का सही तरीके से पालन करें।

काहलर ने कहा, "यह नीति हमारी आव्रजन प्रणाली को कानून के अनुसार काम करने में मदद करती है, न कि इसमें मौजूद कमियों का फ़ायदा उठाने को बढ़ावा देती है। जब विदेशी नागरिक अपने देश से आवेदन करते हैं, तो उन लोगों को ढूँढ़ने और बाहर निकालने की ज़रूरत कम हो जाती है, जो निवास की अनुमति न मिलने पर छिपकर US में अवैध रूप से रहने का फ़ैसला कर लेते हैं।"

USCIS ने एक नया नीतिगत ज्ञापन जारी किया, जिसमें इस बात को दोहराया गया कि लंबे समय से चले आ रहे आव्रजन कानूनों और आव्रजन अदालतों के फ़ैसलों के अनुसार, जो विदेशी नागरिक अपनी स्थिति में बदलाव (adjustment of status) चाहते हैं, उन्हें देश के बाहर विदेश विभाग के माध्यम से 'काउंसलर प्रोसेसिंग' के ज़रिए ऐसा करना होगा।

इस नीतिगत ज्ञापन में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे हर मामले में सभी प्रासंगिक तथ्यों और जानकारियों पर विचार करें, ताकि यह तय किया जा सके कि किसी विदेशी नागरिक को यह असाधारण राहत दी जानी चाहिए या नहीं।

USCIS ने कहा, "गैर-आप्रवासी, जैसे छात्र, अस्थायी कर्मचारी, या पर्यटक वीज़ा पर आने वाले लोग, US में थोड़े समय के लिए और किसी खास उद्देश्य से आते हैं। हमारी प्रणाली इस तरह से बनाई गई है कि जब उनका दौरा पूरा हो जाए, तो वे वापस चले जाएँ।"

उसने आगे कहा, "उनका यह दौरा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया का पहला कदम नहीं होना चाहिए।"

कानून का पालन करने से, ऐसे ज़्यादातर मामलों को विदेश विभाग द्वारा विदेशों में स्थित US कांसुलर कार्यालयों में ही निपटाया जा सकता है। इससे USCIS के सीमित संसाधनों का इस्तेमाल अन्य मामलों को निपटाने में किया जा सकता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं; इनमें हिंसक अपराधों और मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए वीज़ा, नागरिकता के आवेदन, और अन्य प्राथमिकता वाले मामले शामिल हैं।

USCIS ने कहा, "यह कानून किसी खास वजह से ही बनाया गया था। भले ही सालों से इसकी अनदेखी की जाती रही हो, लेकिन अब इसका पालन करने से हमारी प्रणाली ज़्यादा निष्पक्ष और कुशल बन पाएगी।"

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