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लावारिस कुत्तों की समस्या से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश!

Public Lokpal
August 11, 2025

लावारिस कुत्तों की समस्या से जूझ रहे दिल्ली-एनसीआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश!


नई दिल्ली: 11 अगस्त को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के अधिकारियों को सभी आवारा कुत्तों, खासकर संवेदनशील इलाकों से, को उठाने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों और रेबीज से होने वाली मौतों पर स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया। अदालत ने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में बाधा डालने वाले सभी संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक लेख सहित हाल की रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे बुजुर्ग और बच्चे रेबीज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। 

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने ज़ोर देकर कहा कि यह मामला जनहित में उठाया जा रहा है और भावनाओं को निर्णायक कार्रवाई पर हावी नहीं होना चाहिए। 

उन्होंने निर्देश दिया, "सभी इलाकों से कुत्तों को उठाकर दूर-दराज के इलाकों में भेज दिया जाए।"

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ का धन्यवाद किया और कहा कि जिन अभिभावकों से उन्होंने बात की, उन्होंने कार्रवाई के लिए अदालत की सराहना की और बच्चों के जीवन की सुरक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। 

उन्होंने दिल्ली और उसके बाहरी इलाकों के कई हिस्सों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि कुत्तों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक कार्यकर्ता द्वारा प्राप्त स्थगन आदेश के कारण पिछले पुनर्वास प्रयास रुके हुए थे।

इस पर न्यायमूर्ति पारदीवाला ने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या ये कार्यकर्ता रेबीज से जान गंवाने वालों को वापस ला सकते हैं।

अपने आदेश में, न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एमसीडी और एनडीएमसी को नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारियों के साथ कुत्तों के लिए आश्रय स्थल बनाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया कि कोई भी कुत्ता सड़कों पर वापस न छोड़ा जाए। इसके अलावा, न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आवारा कुत्तों को तुरंत उठाना शुरू करें, संवेदनशील इलाकों को प्राथमिकता दें, और यदि आवश्यक हो तो एक समर्पित बल का गठन करें।

आदेश में कहा गया है, "सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त करना होगा।" 

साथ ही, आदेश में यह भी कहा गया है कि इस काम में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसमें चेतावनी दी गई है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने वाले व्यक्तियों या संगठनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अदालत ने कहा, "उपरोक्त निर्देशों के सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी बाधा को इस न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और हम उचित कार्रवाई करेंगे।"

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