BIG NEWS
- पंडित हरिशंकर द्विवेदी जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हीं की”सन्मार्ग “ में प्रकाशित बाढ़ की विभीषिका पर एक आलेख
- सट्टेबाजी ऐप मामला : ईडी ने पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा, युवराज सिंह व अभिनेता सोनू सूद को भेजा समन
- 'लव जिहाद' कानूनों की वैधता पर अब सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला
- ऑनलाइन गेम में पिता के बैंक खाते से पूरी रकम गँवाने के बाद यूपी के एक किशोर की आत्महत्या से मौत
- सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर लगाई रोक
भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया बाबा रामदेव और बालकृष्ण का मामला

Public Lokpal
August 13, 2024

भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया बाबा रामदेव और बालकृष्ण का मामला
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वामी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में अवमानना का मामला बंद कर दिया। शीर्ष अदालत ने उनकी बिना शर्त माफी और एक वचनबद्धता स्वीकार कर ली, जिसमें आश्वासन दिया गया कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन जारी करने से परहेज करेगी।
रामदेव और बालकृष्ण ने बार-बार शीर्ष अदालत में माफी मांगी है और देश भर के कई अखबारों में माफी प्रकाशित की है। उनकी माफी स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर भविष्य में उनके वचनबद्धता की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो अवमानना का मामला फिर से खोला जाएगा।
भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ उनके उत्पादों की प्रभावशीलता और लाभों के बारे में कथित रूप से भ्रामक दावे करने के लिए याचिका दायर करने के बाद अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई।