BIG NEWS
- सुरक्षा कैबिनेट समिति ने की पश्चिम एशिया संघर्ष की समीक्षा, इन आपूर्तियों पर संभावित रुकावट की ओर किया इशारा
- द 50: शिव ठाकरे ने ट्रॉफी उठाई और 50 लाख रुपये का कैश प्राइज़ जीता; मिस्टर फैजू रनर अप रहे
- अडानी की 14,535 करोड़ रुपये की बोली को NCLT की मंजूरी के ख़िलाफ़ NCLAT की चौखट पर पहुंचा वेदांता ग्रुप
- जदयू के पूर्व नेता केसी त्यागी पहुंचे आर एल डी में
- होर्मुज बंद, बुवाई के मौसम से पहले आधी क्षमता पर चल रहे हैं भारत के यूरिया प्लांट
- भारत में सबसे लंबे समय तक चुने हुई सरकार के मुखिया बने PM मोदी, ऑफिस में 8,931 दिन पूरे
- CPI M का दावा, नाराज़ लोगों का चुनाव की संभावनाओं पर असर नहीं, LDF का लक्ष्य 110 सीटें
- यूपी के कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग की चेतावनी, सीएम ने दिए फसल क्षति आकलन के आदेश
- केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों में खास पूजा के लिए हिंदुओं को देने होंगे ज़्यादा पैसे
- इन तारीखों में होंगे UP टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट
भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया बाबा रामदेव और बालकृष्ण का मामला
Public Lokpal
August 13, 2024
भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि को राहत: सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया बाबा रामदेव और बालकृष्ण का मामला
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्वामी रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में अवमानना का मामला बंद कर दिया। शीर्ष अदालत ने उनकी बिना शर्त माफी और एक वचनबद्धता स्वीकार कर ली, जिसमें आश्वासन दिया गया कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन जारी करने से परहेज करेगी।
रामदेव और बालकृष्ण ने बार-बार शीर्ष अदालत में माफी मांगी है और देश भर के कई अखबारों में माफी प्रकाशित की है। उनकी माफी स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर भविष्य में उनके वचनबद्धता की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो अवमानना का मामला फिर से खोला जाएगा।
भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ उनके उत्पादों की प्रभावशीलता और लाभों के बारे में कथित रूप से भ्रामक दावे करने के लिए याचिका दायर करने के बाद अवमानना की कार्यवाही शुरू हुई।




