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अगर बीवी का अंतरंग वीडियो सोशल मीडिया पर किया अपलोड तो फंस जाओगो

Public Lokpal
March 24, 2025

अगर बीवी का अंतरंग वीडियो सोशल मीडिया पर किया अपलोड तो फंस जाओगो


प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फेसबुक पर अपनी और अपनी पत्नी का अंतरंग वीडियो अपलोड करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि विवाह पति को अपनी पत्नी पर स्वामित्व या नियंत्रण नहीं देता, न ही यह उसकी स्वायत्तता या निजता के अधिकार को कमजोर करता है।

आरोप पत्र रद्द करने के लिए दायर आवेदन को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने कहा, "फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करके आवेदक (पति) ने वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन किया है। पति से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पत्नी द्वारा उस पर रखे गए विश्वास, आस्था और भरोसे का सम्मान करे, खासकर उनके अंतरंग संबंधों के संदर्भ में।"

न्यायालय ने कहा, "ऐसी सामग्री साझा करने का कृत्य पति और पत्नी के बीच के बंधन को परिभाषित करने वाली अंतर्निहित गोपनीयता का उल्लंघन है। विश्वास का यह उल्लंघन वैवाहिक संबंधों की नींव को कमजोर करता है और वैवाहिक बंधन द्वारा संरक्षित नहीं है"। 

अदालत ने आगे कहा, "पत्नी अपने पति का विस्तार नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों, इच्छाओं और एजेंसी वाली एक व्यक्ति है। उसकी शारीरिक स्वायत्तता और गोपनीयता का सम्मान करना न केवल एक कानूनी दायित्व है, बल्कि एक सच्चे समान संबंध को बढ़ावा देने के लिए एक नैतिक अनिवार्यता भी है।" 

मिर्ज़ापुर जिले में आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत एक प्रद्युमन यादव के खिलाफ उसकी पत्नी ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पति ने उनकी जानकारी और सहमति के बिना अपने मोबाइल से उनके बीच किए गए अंतरंग कृत्य का एक अश्लील वीडियो बनाया, जिसे पहले फेसबुक पर अपलोड किया और उसके बाद अपनी पत्नी के चचेरे भाई और अन्य सह-ग्रामीणों के साथ साझा किया। 

आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक शिकायतकर्ता का कानूनी रूप से विवाहित पति है और इसलिए आवेदक के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। पति और पत्नी के बीच समझौता होने की काफी संभावना है। 

हालांकि, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ने इस आधार पर दलील का विरोध किया कि भले ही शिकायतकर्ता आवेदक की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, लेकिन आवेदक को उसका अश्लील वीडियो बनाने और उसे चचेरे भाई और अन्य सह-ग्रामीणों को प्रसारित करने का कोई अधिकार नहीं है।

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