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चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता सूची संशोधन पर फिर से सफाई दी, बताया जरूरी

Public Lokpal
July 22, 2025

चुनाव आयोग ने बिहार मतदाता सूची संशोधन पर फिर से सफाई दी, बताया जरूरी


पटना : भारत के चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को उचित ठहराते हुए कहा है कि यह मतदाता सूची से "अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर" चुनाव की शुद्धता को बढ़ाता है।

बिहार से शुरू होकर पूरे भारत में मतदाता सूची के एसआईआर का निर्देश देने वाले 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में चुनाव आयोग द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि कानूनी चिंताओं के बावजूद, आयोग एसआईआर-2025 प्रक्रिया के दौरान पहचान के सीमित उद्देश्य के लिए आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड पर पहले से ही विचार कर रहा है।

चुनाव आयोग ने एक विस्तृत हलफनामे में कहा, "एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों को हटाकर चुनावों की शुद्धता बढ़ाती है। मतदान का अधिकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 और 19 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 के साथ अनुच्छेद 326 से प्राप्त होता है, जिसमें नागरिकता, आयु और सामान्य निवास के संबंध में कुछ योग्यताएँ निहित हैं। एक अपात्र व्यक्ति को मतदान का कोई अधिकार नहीं है, और इसलिए, वह इस संबंध में अनुच्छेद 19 और 21 के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता।"

इसमें शीर्ष न्यायालय के 17 जुलाई के आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें चुनाव आयोग को एसआईआर-2025 के लिए आधार, मतदाता और राशन कार्ड पर विचार करने के लिए कहा गया था।

इसमें कहा गया है, "ऊपर बताई गई कानूनी चिंताओं के अलावा, इन दस्तावेजों पर, वास्तव में, आयोग द्वारा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पहचान के सीमित उद्देश्य के लिए पहले से ही विचार किया जा रहा है।"

चुनाव आयोग ने आगे कहा, "एसआईआर आदेश के तहत जारी किए गए गणना प्रपत्र के अवलोकन से पता चलता है कि गणना प्रपत्र भरने वाला व्यक्ति स्वेच्छा से आधार संख्या प्रदान कर सकता है। ऐसी जानकारी का उपयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) और आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 9 के अनुसार पहचान के उद्देश्य से किया जाता है।" 

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) में प्रावधान है कि "निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से, आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई आधार संख्या प्रदान करने की अपेक्षा कर सकता है।

दूसरी ओर, 2016 के अधिनियम की धारा 9 कहती है कि आधार संख्या नागरिकता या निवास आदि का प्रमाण नहीं है।

चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार से अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहने वाले प्रवासियों को छोड़कर, प्रत्येक मौजूदा मतदाता को बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा उनके घरों पर व्यक्तिगत रूप से पहले से भरे हुए गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाते हैं।

आयोग ने कहा, "प्रत्येक मौजूदा मतदाता को अपने निवास स्थान पर बीएलओ को पात्रता प्रमाण सहित सभी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का समान अवसर मिलता है। ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की तुलना में किसी भी मतदाताको किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। पिछले सभी एसआईआर के लिए भी यही पद्धति अपनाई गई है। इसके अलावा, बीएलओ, बीएलए (बूथ स्तरीय एजेंट) और स्वयंसेवक उन सभी वास्तविक मतदाताओं के लिए पात्रता दस्तावेज़ प्राप्त करने में सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है..."।

चुनाव आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि 18 जुलाई तक, बिहार के 7,89,69,844 मौजूदा मतदाताओं में से 7,11,72,660 मतदाताओं, जो कुल मतदाताओं का 90.12 प्रतिशत है, से गणना प्रपत्र पहले ही एकत्र किए जा चुके थे।

चुनाव आयोग ने कहा था कि "मृतकों, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं और एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए, एसआईआर के प्रपत्र संग्रह चरण ने बिहार के लगभग 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 94.68 प्रतिशत को प्रभावी रूप से कवर किया है। बीएलओ द्वारा कई बार दौरा करने के बावजूद जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पाया है, वे कुल मतदाताओं का मात्र 0.01 प्रतिशत हैं। 18 जुलाई, 2025 तक, केवल 5.2 प्रतिशत मतदाता ही 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपने भरे हुए ईएफ जमा करने के लिए शेष हैं"।

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