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इलाहाबाद HC ने पंचायत चुनावों में देरी पर जताई चिंता, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे ‘सम्भावना’ के सवाल

Public Lokpal
June 04, 2026

इलाहाबाद HC ने पंचायत चुनावों में देरी पर जताई चिंता, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे ‘सम्भावना’ के सवाल


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव कब होने की संभावना है।

जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की एक डिवीज़न बेंच ने ओमप्रकाश प्रजापति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। इस याचिका में ग्राम प्रधानों को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई थी। अगली सुनवाई 10 जुलाई को तय की गई है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई की तारीख पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश की जाए और चुनाव आयोग से पंचायत चुनावों का संभावित कार्यक्रम बताने को कहा।

याचिकाकर्ता ओमप्रकाश प्रजापति ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12(3)(a) के तहत, किसी ग्राम प्रधान का कार्यकाल शपथ लेने की तारीख से पाँच साल तक ही सीमित होता है।

उन्होंने तर्क दिया कि समय पर चुनाव न कराकर और मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करके, सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, जो उनके अनुसार, कानून के खिलाफ है।

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि अतीत में जब भी पंचायत चुनावों में देरी हुई है, तो ग्राम पंचायतों का प्रशासन चलाने के लिए सहायक विकास अधिकारियों (ADO) या अन्य सक्षम सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

उन्होंने तर्क दिया कि इस बार भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई, 2026 को समाप्त हो गया था। हालाँकि, राज्य सरकार ने 25 मई को एक आदेश जारी कर मौजूदा ग्राम प्रधानों को तब तक के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया, जब तक कि पंचायत चुनाव पूरे नहीं हो जाते या अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए।

इस फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर इस समय हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वर्ष 2021 में, पंचायत चुनावों में लगभग तीन महीने की देरी हुई थी। 2021 से पहले, चुनाव अक्टूबर और दिसंबर 2015 के बीच हुए थे, और नए चुने गए ग्राम प्रधानों की पहली बैठक 26 जनवरी 2016 को हुई थी। इसी के अनुसार, उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2021 को समाप्त होना था।

हालाँकि, COVID-19 महामारी और वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन में देरी के कारण, पंचायत चुनाव अप्रैल 2021 में चार चरणों में कराए गए।

इस बीच के समय में, सहायक विकास अधिकारियों (ADO) या खंड विकास अधिकारियों (BDO) को प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया गया था।

इसी तरह, जब साल 2000 में पंचायत चुनाव लगभग दो महीने देर से हुए थे, तो ग्राम पंचायतों की देखरेख के लिए सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया गया था।

लेकिन इस बार, योगी आदित्यनाथ सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में अपनाए गए तरीकों का पालन करते हुए, यह ज़िम्मेदारी खुद ग्राम प्रधानों को ही सौंपने का फ़ैसला किया।

हालाँकि, राज्य सरकार का मानना था कि निवर्तमान प्रधानों की जगह सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने से उनकी कार्यक्षमता कम हो सकती है और ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक भागीदारी कमज़ोर पड़ सकती है।

अधिकारियों का यह भी मानना है कि अगर चुनाव से पहले पूरी ज़िम्मेदारी प्रशासकों को सौंप दी जाती, तो गाँव के विकास कार्य और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर बुरा असर पड़ सकता था। इन्हीं कारणों से, सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने का फ़ैसला किया।

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