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2008 मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर व 6 अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पीड़ित

Public Lokpal
September 09, 2025

2008 मालेगांव विस्फोट मामले में प्रज्ञा ठाकुर व 6 अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे पीड़ित


मुंबई: 2008 के मालेगांव बम विस्फोट में मारे गए लोगों के छह परिजनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। मामले के सात आरोपियों, जिनमें पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी शामिल हैं, को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी है।

अपील में दावा किया गया है कि दोषपूर्ण जाँच या जाँच में कुछ खामियाँ आरोपियों को बरी करने का आधार नहीं हो सकतीं।

यह भी तर्क दिया गया है कि साजिश गुप्त रूप से रची गई है और इसलिए इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि 31 जुलाई को विशेष एनआईए अदालत द्वारा सात आरोपियों को बरी करने का आदेश गलत और कानून की दृष्टि से अनुचित है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

निसार अहमद सैय्यद बिलाल और पाँच अन्य द्वारा अपने वकील मतीन शेख के माध्यम से सोमवार को दायर की गई अपील में हाईकोर्ट से विशेष अदालत के फैसले को रद्द करने की माँग की गई है।

उच्च न्यायालय की वेबसाइट के अनुसार, यह अपील 15 सितंबर को न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आने की संभावना है।

29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर मालेगांव शहर में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो गया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 101 अन्य घायल हो गए।

दावे में कहा गया है कि निचली अदालत के न्यायाधीश को आपराधिक मुकदमे में "डाकिया या मूकदर्शक" की भूमिका नहीं निभानी चाहिए।

इसमें आगे कहा गया है कि जब अभियोजन पक्ष तथ्य उजागर करने में विफल रहता है, तो निचली अदालत प्रश्न पूछ सकती है और/या गवाहों को तलब कर सकती है।


अपील में कहा गया है, "दुर्भाग्य से निचली अदालत ने केवल एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम किया है और अभियुक्तों को लाभ पहुँचाने के लिए एक अपर्याप्त अभियोजन को अनुमति दी है।" 

इसमें यह भी बताया गया है कि पिछली विशेष लोक अभियोजक, रोहिणी सालियान ने अभियुक्तों के खिलाफ मामले में धीमी गति से आगे बढ़ने के लिए एनआईए के दबाव का आरोप लगाया था, जिसके बाद एक नए अभियोजक की नियुक्ति की गई थी। अपील में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) द्वारा मामले की जाँच और सुनवाई के तरीके पर भी चिंता जताई गई और आरोपियों को दोषी ठहराने की माँग की गई। 

अपील में कहा गया है कि राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने सात लोगों को गिरफ्तार करके एक बड़ी साज़िश का पर्दाफ़ाश किया और तब से अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वाले इलाकों में कोई विस्फोट नहीं हुआ है। इसमें दावा किया गया है कि एनआईए ने मामला अपने हाथ में लेने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपों को हल्का कर दिया। 

अपील में आगे दावा किया गया कि विशेष अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचने में गलती कर गई कि विस्फोट में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल ठाकुर की नहीं थी और इस्तेमाल किया गया आरडीएक्स पुरोहित द्वारा नहीं खरीदा गया था। इसमें कहा गया है कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत थे कि आरोपियों ने विस्फोट की साज़िश रची थी और विशेष अदालत ने यह मानकर गलती की कि आरोपियों के खिलाफ केवल मजबूत संदेह था, लेकिन उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। 

अपील में कहा गया है कि साज़िश गुप्त रूप से रची जाती है और इसलिए इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। विशेष अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि केवल संदेह वास्तविक सबूत की जगह नहीं ले सकता और दोषसिद्धि के लिए कोई ठोस या विश्वसनीय सबूत नहीं है।

एनआईए अदालत की अध्यक्षता कर रहे विशेष न्यायाधीश ए के लाहोटी ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ कोई "विश्वसनीय और ठोस सबूत" नहीं है जो मामले को उचित संदेह से परे साबित करता हो। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि विस्फोट दक्षिणपंथी चरमपंथियों द्वारा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मालेगांव शहर में मुस्लिम समुदाय को आतंकित करने के इरादे से किया गया था। 

एनआईए अदालत ने अपने फैसले में अभियोजन पक्ष के मामले और की गई जांच में कई खामियों को चिह्नित किया था। कहा था कि आरोपी व्यक्ति संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित के अलावा, आरोपियों में मेजर रमेश उपाध्याय (सेवानिवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी भी थे।

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