देर रात आमंत्रण के बाद बातचीत के लिए खेल मंत्री के घर पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक

Public Lokpal
June 07, 2023

देर रात आमंत्रण के बाद बातचीत के लिए खेल मंत्री के घर पहुंचे पहलवान बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक


नई दिल्ली: पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के आवास पर पहुंचे। गौरतलब है कि ठाकुर ने पहलवानों को उनके साथ अपने "मुद्दों" पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था। पहलवान WFI प्रमुख बृज भूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के साथ उनका विरोध कर रहे हैं।

अनुराग ठाकुर ने देर रात एक ट्वीट में कहा, "सरकार पहलवानों के साथ उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है।"

भाजपा सांसद और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृज भूषण के भी मंगलवार को ही मंत्री से मिलने की संभावना है, हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वह उनसे कब मिल सकते हैं।

इससे पहले प्रदर्शनकारी पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि पहलवान सरकार के प्रस्ताव को तभी मानेंगे जब सबकी सहमति होगी। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "ऐसा नहीं है कि हम सरकार की हर बात मान लेंगे और अपना विरोध खत्म कर देंगे।" उन्होंने कहा, “हम अपने वरिष्ठों और समर्थकों के साथ सरकार द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। जब सभी अपनी सहमति देंगे कि प्रस्ताव ठीक है, तभी हम सहमत होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम सरकार की किसी भी बात से सहमत होंगे तभी हम अपना विरोध समाप्त करेंगे।"

इस बीच, पहलवानों के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद भारतीय किसान यूनियन ने 9 जून को अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया। कुश्ती प्रमुख बृजभूषण के खिलाफ जांच की मांग को लेकर पहलवानों ने शनिवार को अमित शाह से मुलाकात की। बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और साक्षी मलिक सहित कई दिग्गज पहलवान WFI प्रमुख बृज भूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए और उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों के एक करीबी सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "उन्होंने गृह मंत्री के साथ अपनी चिंता साझा की। बैठक लंबी थी और उन्होंने सब कुछ सुना। लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ अभी तक।"

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में उत्तर प्रदेश के गोंडा में उनके घर पर सहयोगियों और कार्यकर्ताओं के बयान दर्ज किए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस लड़की का बयान सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज किए गए मामले का आधार था, उसने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत एक नया बयान दर्ज किया है।