बुलडोज़र से जंगल न काटे जाएं फिर चाहे वह सतत विकास के लिए क्यों न हो: सुप्रीम कोर्ट


Public Lokpal
July 23, 2025


बुलडोज़र से जंगल न काटे जाएं फिर चाहे वह सतत विकास के लिए क्यों न हो: सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सतत विकास की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, लेकिन इसे हासिल करने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल करके जंगल साफ़ करने से मना किया।
मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ तेलंगाना के कांचा गचीबावली इलाके में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "मैं खुद सतत विकास का समर्थक हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप रातोंरात 30 बुलडोज़र लगाकर सारा जंगल साफ़ कर दें।"
इस मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने पीठ को बताया कि कई निजी पक्ष राज्य के हलफनामे पर जवाब देना चाहते हैं।
पीठ ने बयान पर गौर किया और सुनवाई 13 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।
15 मई को, शीर्ष अदालत ने कहा कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास पेड़ों की कटाई प्रथम दृष्टया "पूर्व नियोजित" प्रतीत होती है और तेलंगाना सरकार से कहा कि वह इसे बहाल करे अन्यथा उसके अधिकारी जेल जा सकते हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्य को जंगल को बहाल करने या अपने अधिकारियों को जेल भेजने के बीच चुनाव करना है।
पीठ ने पूछा कि जब अदालतें उपलब्ध नहीं थीं, तो लंबे सप्ताहांत का फायदा उठाकर पेड़ों की कटाई क्यों की गई?
कांचा गाचीबोवली वन में वनों की कटाई की गतिविधियों का स्वतः संज्ञान लेते हुए, शीर्ष अदालत ने 3 अप्रैल को अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, सिवाय राज्य या किसी भी प्राधिकरण द्वारा वहाँ पहले से मौजूद पेड़ों की सुरक्षा के।
16 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने तेलंगाना सरकार को वहाँ पेड़ों की कटाई की जल्दबाजी में की गई कार्रवाई के लिए फटकार लगाई। उसने निर्देश दिया कि अगर वह चाहती है कि उसके मुख्य सचिव को "किसी भी कठोर कार्रवाई से बचाया जाए" तो वह 100 एकड़ वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने के लिए एक विशिष्ट योजना प्रस्तुत करे।