कार्यरत माओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चाइल्ड केयर लीव लेने को बताया संवैधानिक हक़

Public Lokpal
April 23, 2024

कार्यरत माओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चाइल्ड केयर लीव लेने को बताया संवैधानिक हक़


नई दिल्ली : सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी एक संवैधानिक अधिकार है और मां को शिशु देखभाल अवकाश से वंचित करना इसका उल्लंघन है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जे बी पारदीवाला की पीठ नालागढ़ के सरकारी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने उसके  आनुवंशिक स्थिति से पीड़ित बच्चे की देखभाल के लिए उसे बाल देखभाल अवकाश देने से इनकार कर दिया है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, “कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी केवल विशेषाधिकार का मामला नहीं है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15 द्वारा संरक्षित एक संवैधानिक अधिकार है। एक आदर्श नियोक्ता के रूप में राज्य उन विशेष चिंताओं से अनभिज्ञ नहीं रह सकता जो कार्यबल का हिस्सा महिलाओं के मामले में उत्पन्न होती हैं”।

उन्होंने कहा, “महिलाओं को बाल देखभाल अवकाश का प्रावधान यह सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करता है कि महिलाएं कार्यबल के सदस्यों के रूप में अपनी उचित भागीदारी से वंचित न रहें। अन्यथा, बाल देखभाल अवकाश के प्रावधान के अभाव में, एक माँ को कार्यबल छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है"।

आदेश में आगे कहा गया कि यह विचार उस मां के मामले में अधिक मजबूती से लागू होता है जिसके पास विशेष जरूरतों वाला बच्चा है, ऐसे मामले का उदाहरण खुद याचिकाकर्ता का मामला है"।

अदालत ने कहा कि वह "इस तथ्य से अवगत है कि अंततः याचिका नीति के कुछ पहलुओं पर कुठाराघात करती है", और कहा, "समान रूप से राज्य की नीतियों को संवैधानिक सुरक्षा उपायों के साथ समकालिक होना चाहिए"।

इसमें कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य को माताओं को बाल देखभाल अवकाश देने के पूरे पहलू पर विचार करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों वाली माताओं के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम के अनुरूप विशेष प्रावधान बनाना शामिल है।

अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव को मामले के सभी पहलुओं को देखने के लिए आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत नियुक्त राज्य आयुक्त, महिला एवं बाल विभाग के सचिव और समाज कल्याण विभाग के सचिव की एक समिति गठित करने को कहा। इसने निर्देश दिया कि पैनल की रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों के समक्ष रखी जाए ताकि नीतिगत निर्णय शीघ्रता से लिया जा सके।

महिला ने बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी की मांग करते हुए राज्य से संपर्क किया था क्योंकि उसका बेटा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार से पीड़ित है और उसकी कई सर्जरी हो चुकी है। उनके लगातार इलाज के कारण उनकी सभी स्वीकृत छुट्टियाँ समाप्त हो गई थीं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43-सी के तहत प्रदान किए गए बाल देखभाल अवकाश के प्रावधान को न अपनाने के कारण उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया था।

महिला ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 23 अप्रैल, 2021 को इस आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी कि राज्य ने नियम 43 (सी) को नहीं अपनाया है।

फैसले के खिलाफ अपील करते हुए, महिला ने वकील प्रगति नीखरा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में तर्क दिया कि राज्य द्वारा नियमों को चयनात्मक रूप से अपनाना एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, संविधान और  महिलाओं और बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्र विभिन्न प्रावधानों के तहत भारत के दायित्व के खिलाफ है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर, 2022 को राज्य को नोटिस जारी किया था और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत आयुक्त को कानून के तहत आने वाले बच्चों के माता-पिता को छुट्टी देने के संबंध में नीतियों या निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा था। जवाब में आयुक्त ने कहा कि ऐसी कोई नीति या निर्देश नहीं बनाया गया है।

सोमवार को सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, ''मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप केंद्रीय नियमों को अपनाएं। लेकिन आपको कुछ बच्चे की देखभाल की छुट्टी देनी होगी।”

अदालत ने महिला को केंद्र को कार्यवाही में एक पक्ष बनाने की स्वतंत्रता दी और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को मामले में सहायता करने के लिए कहा। इसमें कहा गया है कि राज्य समिति की रिपोर्ट 31 जुलाई से पहले तैयार की जाएगी।

अपीलकर्ता के अनुरोध पर, पीठ ने यह भी निर्देश दिया: "इस बीच, अगले आदेशों तक, याचिकाकर्ता द्वारा विशेष अनुमति देने के आवेदन पर अधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा।"