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August 24, 2026
सुप्रीम कोर्ट पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गाजियाबाद एफआईआर के खिलाफ याचिका पर करेगा सुनवाई
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र पत्रकार अभिषेक उपाध्याय द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद पुलिस द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को चुनौती दी है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
पत्रकार अभिषेक उपाध्याय अपने स्वतंत्र न्यूज पोर्टल "टॉप सीक्रेट" के माध्यम से अयोध्या में राम मंदिर के दान प्रबंधन, कथित चोरी और अनियमितताओं से जुड़ी खबरों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन के कुछ अधिकारियों पर रिपोर्ट्स सामने लाए थे।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन में 18 अगस्त को एक सड़क विवाद (रोड-रेज) की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS), आईटी एक्ट और कड़े एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं।
उपाध्याय ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता और रिपोर्टिंग को दबाने के लिए गढ़ा गया एक "प्रतिरोधी कदम" बताया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर कर एफआईआर को रद्द करने, गिरफ्तारी से संरक्षण देने और मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है।