ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण पर अंतरिम यथास्थिति आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Public Lokpal
May 13, 2022

ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण पर अंतरिम यथास्थिति आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार


नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वेक्षण पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।

हालाँकि शीर्ष अदालत ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण के खिलाफ एक मुस्लिम पक्ष की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गई।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने बताया कि वाराणसी स्थल पर किए जा रहे सर्वेक्षण के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। CJI ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर कहा "मुझे देखने दो''।

अहमदी ने कहा, "हमने एक सर्वेक्षण के संबंध में याचिका दायर किया है जिसे वाराणसी की संपत्ति के संबंध में आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। यह (ज्ञानवापी) प्राचीन काल से एक मस्जिद रहा है और यह पूजा स्थल अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से बंधा हुआ है।"

उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण करने का निर्देश पारित कर दिया गया है और फिलहाल यथास्थिति का आदेश पारित किया जाएगा।

सीजेआई ने कहा, "मैं कुछ नहीं जानता। मैं ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकता हूं? मैं पढ़ूंगा। मुझे देखने दो।"

वाराणसी की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को यहां ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की याचिका खारिज कर दी और 17 मई तक कार्य पूरा करने का आदेश दिया।

जिला अदालत ने दो और वकीलों को भी नियुक्त किया, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित मस्जिद में सर्वेक्षण करने में अधिवक्ता आयुक्त की मदद करेंगे।

इसने पुलिस को आदेश दिया कि यदि इस कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज करें।