सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 27 अक्टूबर से सभी ऑफलाइन ट्रेन टिकटों के लिए यात्रा बीमा अनिवार्य

Public Lokpal
October 14, 2026

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 27 अक्टूबर से सभी ऑफलाइन ट्रेन टिकटों के लिए यात्रा बीमा अनिवार्य


सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को एक कड़ा निर्देश जारी करते हुए 27 अक्टूबर से रेलवे आरक्षण काउंटरों से खरीदे जाने वाले सभी ऑफलाइन ट्रेन टिकटों के लिए यात्रा बीमा अनिवार्य कर दिया है।


अब तक ऑनलाइन (IRCTC) टिकट बुक करने वाले यात्रियों को ही बीमा सुविधा मिलती थी, जबकि काउंटरों से टिकट लेने वाले ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर और आम यात्री इस सुरक्षा कवच से वंचित रह जाते थे।

अदालत ने इस भेद को अनुचित ठहराते हुए कहा कि ऑफलाइन टिकटों को भी ऑनलाइन बुकिंग के समान बीमा सुरक्षा मिलनी चाहिए।


न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानउल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने रेलवे अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर एक फूलप्रूफ व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है।


अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि 27 अक्टूबर तक इस आदेश का पालन नहीं होने पर इसकी सीधी व्यक्तिगत जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड की होगी। इस ऐतिहासिक फैसले से देश के हर ट्रेन यात्री को एक समान वित्तीय और यात्रा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।