सुप्रीम कोर्ट का तरुण तेजपाल को झटका, दो हफ्ते में सरेंडर करने का दिया निर्देश

Public Lokpal
August 25, 2026

सुप्रीम कोर्ट का तरुण तेजपाल को झटका, दो हफ्ते में सरेंडर करने का दिया निर्देश


सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व तहलका (Tehelka) संपादक तरुण तेजपाल को बड़ा झटका देते हुए सरेंडर करने से छूट देने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उनकी सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई तभी की जाएगी जब वे सरेंडर का प्रमाण पत्र दाखिल करेंगे।

यह मामला वर्ष 2013 का है, जिसमें एक जूनियर सहकर्मी ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के बाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

सुनवाई के दौरान, गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनिवार्य सरेंडर नियमों का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया। वहीं, तरुण तेजपाल की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिबल पेश हुए। अब तेजपाल को तय समय सीमा के भीतर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।