मुख्य चुनाव आयुक्त चयन पैनल से सीजेआई को हटाने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला

Public Lokpal
September 24, 2026
मुख्य चुनाव आयुक्त चयन पैनल से सीजेआई को हटाने के कानून पर सुप्रीम कोर्ट का खंडित फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक खंडित (split) फैसला सुनाया है।
इस विवादित कानून ने चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को बाहर कर दिया है और उनकी जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया है, जिससे पैनल में कार्यपालिका का बहुमत हो गया है।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने मामले को सीधे बड़ी बेंच को भेजने से इनकार किया और कहा कि दो जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर सकती है। उन्होंने टिप्पणी की कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र दिखना बेहद जरूरी है।
इसके विपरीत, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने इसे पांच जजों की संविधान पीठ को सौंपने की वकालत की।
मतभेद के बावजूद, दोनों जजों ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने पर सहमति जताई, ताकि इस पर अंतिम और प्रभावी निर्णय लिया जा सके।

