बायजू रवींद्रन को अदालत की अवमानना ​​के मामले में सिंगापुर में छह महीने की जेल की सज़ा

Public Lokpal
May 27, 2026

बायजू रवींद्रन को अदालत की अवमानना ​​के मामले में सिंगापुर में छह महीने की जेल की सज़ा


नई दिल्ली: मुश्किलों से घिरी एडटेक कंपनी बायजू के संस्थापक बायजू रवींद्रन को सिंगापुर की एक अदालत ने अदालत की अवमानना ​​के एक मामले में छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। 

ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने माना कि रवींद्रन अपने एसेट्स (संपत्तियों) के खुलासे और उनके प्रबंधन से जुड़े कई आदेशों का बार-बार पालन करने में विफल रहे। इनमें से कुछ आदेश अप्रैल 2024 के थे।

अदालत ने उन्हें अधिकारियों के सामने सरेंडर करने और लगभग 70,500 अमेरिकी डॉलर (लगभग 67 लाख रुपये) का कानूनी खर्च चुकाने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्हें Beeaar Investco Pte पर अपने कानूनी मालिकाना हक को साबित करने वाले दस्तावेज़ पेश करने का भी आदेश दिया गया है। यह कंपनी इस मामले से जुड़ी एक कॉर्पोरेट इकाई है।

अदालत की अवमानना ​​का यह फैसला बायजू के संस्थापक की बढ़ती कानूनी मुश्किलों को और बढ़ा देता है। बायजू कई जगहों पर, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, कई तरह के विवादों और लेनदारों की कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है।

ब्लूमबर्ग ने बताया कि यह मामला उन व्यापक कानूनी कार्रवाइयों का हिस्सा है, जिनमें लेनदार और निवेशक कंपनी की अंतरराष्ट्रीय शाखा द्वारा लिए गए 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर के टर्म लोन से जुड़े फंड की वसूली की मांग कर रहे हैं।

ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया कि रवींद्रन ने इस सज़ा पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, और यह भी तुरंत स्पष्ट नहीं है कि वह इस समय सिंगापुर में हैं या नहीं।