NEET में बरकरार रहेगी ओबीसी कोटे की संवैधानिक वैधता, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला

Public Lokpal
January 20, 2022

NEET में बरकरार रहेगी ओबीसी कोटे की संवैधानिक वैधता, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला


नई दिल्ली: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) में अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को बरकरार रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि योग्यता की परिभाषा को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रदर्शन के लिए कम नहीं किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा में प्राप्त अंक योग्यता का एकमात्र आधार नहीं हो सकते। अदालत ने कहा, “समाज के कई वर्ग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से लाभ की स्थिति में हैं। यह परीक्षा में उनकी अधिक सफलता का कारण बनता है”।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि आरक्षित वर्ग का व्यक्ति बेहतर स्थिति में आया है और अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति सामाजिक या आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में नहीं है तो यह पूरे आरक्षण को सही ठहराने का आधार नहीं हो सकता।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र के लिए एआईक्यू में ओबीसी आरक्षण देने की अनुमति लेना जरूरी नहीं है।

इससे पहले 7 जनवरी को, शीर्ष अदालत ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए मौजूदा 27% कोटा और आर्थिक  अखिल भारतीय कोटा में कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) रूप से 10% आरक्षण के आधार पर 2021-22 प्रवेश के लिए NEET-PG और NEET-UG के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी थी।