चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Public Lokpal
July 14, 2026

चारा घोटाला: लालू यादव की जमानत में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार


नई दिल्ली: आरजेडी (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामलों में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि 77 वर्षीय नेता की उम्र और चिकित्सा स्थिति को देखते हुए इस चरण में उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

CBI ने जमानत को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि लालू यादव की सजाएं एक के बाद एक (consecutively) चलनी चाहिए, न कि एक साथ (concurrently), जिसके तहत उन्होंने अपनी आधी सजा पूरी नहीं की थी।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने CBI की दलील को खारिज कर दिया और कानूनी सवालों को खुला रखते हुए झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वह उनकी सजा के खिलाफ मुख्य आपराधिक अपीलों पर छह महीने के भीतर तेजी से फैसला करे।

2022 में किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके लालू यादव फिलहाल जेल से बाहर रहेंगे।