SC ने CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

Public Lokpal
July 22, 2026

SC ने CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में हुए विरोध मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे समय बर्बाद न करें।

यह मामला CJI और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने रखा गया था।

वकील ने कहा, "मेरे पास पुलिस की बर्बरता से जुड़े वीडियो भी हैं... अगर इसे कल (गुरुवार) के लिए लिस्ट किया जा सके... छात्र वहां मौजूद हैं।"

उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ कथित तौर पर पुलिस ने बर्बरता की थी और याचिका में तीन मांगें की गई हैं।

CJI ने अनुरोध को ठुकरा दिया और स्पष्ट किया कि बेंच शुरुआती चरण में वीडियो फुटेज की जांच करने की इच्छुक नहीं है।

CJI ने कहा, "हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास उन्हें देखने का समय नहीं है... हम वीडियो नहीं देखना चाहते।"

जब वकील ने फिर से कहा कि छात्रों की पिटाई की गई थी और वीडियो सबूतों का जिक्र किया, तो CJI ने कहा, "हमारा समय बर्बाद न करें। हम कोई वीडियो नहीं देखना चाहते।"

यह याचिका सोमवार को संसद तक 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई से संबंधित है। यह मार्च मॉनसून सत्र के पहले दिन हुआ था, जब हजारों छात्र और युवा प्रदर्शनकारी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने के लिए दिल्ली के केंद्र में जमा हुए थे।

मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें हुईं; सुरक्षाकर्मियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।