सुप्रीम कोर्ट ने की RERA की आलोचना, कहा – ‘ये बस दिवालिया बिल्डरों की मदद के लिए बने हैं’

Public Lokpal
February 12, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने की RERA की आलोचना, कहा – ‘ये बस दिवालिया बिल्डरों की मदद के लिए बने हैं’


नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ यानी RERA के काम करने के तरीके पर आलोचनात्मक नज़रिया रखते हुए कहा कि उन्हें 'खत्म करना बेहतर' हो सकता है और राज्यों के लिए उन्हें बनाने पर फिर से सोचने का सही समय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा लगता है कि अथॉरिटीज़ दिवालिया बिल्डरों की मदद करने के अलावा कोई खास मकसद पूरा नहीं करती हैं।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि राज्यों को रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) शुरू करने के पीछे के मकसद पर सोचना चाहिए।

CJI सूर्यकांत ने कहा, "अब समय आ गया है कि सभी राज्य इस अथॉरिटी को बनाने पर फिर से सोचें।"

CJI कांत ने कहा, "सभी राज्यों को अब उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनके लिए RERA जैसी संस्था बनाई गई थी। डिफ़ॉल्ट रूप से बिल्डरों की मदद करने के अलावा, यह कुछ और नहीं कर रही है। इस संस्था को खत्म कर देना ही बेहतर है।"

कोर्ट ने यह बात हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें राज्य सरकार के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी गई थी, जिसमें राज्य RERA ऑफिस को धर्मशाला शिफ्ट करने की बात कही गई थी।

वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल दिए गए आदेश में, हाई कोर्ट ने कहा था कि RERA को शिफ्ट करने का फैसला "बिना किसी दूसरे ऑफिस की जगह बताए" लिया गया था।

हाई कोर्ट ने कहा था, "हमारी राय है कि 13.06.2025 का नोटिफिकेशन अगले ऑर्डर तक रोक रहेगा और उसके बाद का ऑर्डर, जिसमें 18 आउटसोर्स कर्मचारियों को उनके एप्लीकेशन पर दूसरे बोर्ड और कॉर्पोरेशन में एडजस्ट करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि इससे RERA का काम बंद हो जाएगा।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को हाई कोर्ट के ऑर्डर में दखल दिया और राज्य को RERA ऑफिस को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की इजाज़त दे दी। इसने अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया।

बेंच ने निर्देश दिया, "यह पक्का करने के लिए कि RERA के ऑर्डर से प्रभावित लोगों को कोई परेशानी न हो, मुख्य अपीलेट को भी धर्मशाला शिफ्ट किया जाता है।"

रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने, घर खरीदने वालों की सुरक्षा करने और समय पर प्रोजेक्ट डिलीवरी पक्का करने के लिए 2016 का RERA एक्ट बनाया गया था।