आरबीआई का टाटा संस को झटका: निजी बने रहने की याचिका खारिज, शेयर बाजार में लिस्टिंग का निर्देश

Public Lokpal
September 12, 2026
आरबीआई का टाटा संस को झटका: निजी बने रहने की याचिका खारिज, शेयर बाजार में लिस्टिंग का निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) का पंजीकरण सरेंडर करने की अर्जी खारिज कर दी है, जिससे कंपनी के लिए शेयर बाजार में उतरना अनिवार्य हो गया है।
₹2 लाख करोड़ से अधिक की विशाल परिसंपत्तियों के कारण 'अपर लेयर' एनबीएफसी (NBFC-UL) के रूप में वर्गीकृत, टाटा संस ने अपने प्रत्यक्ष ऋण चुकाने के बाद डि-रजिस्ट्रेशन की मांग की थी।
हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण इस फर्म को ऊपरी-परत के नियमों के तहत अनिवार्य रूप से सार्वजनिक होना होगा।
इस फैसले से भारत के सबसे बड़े आईपीओ का रास्ता साफ हो गया है। परोपकारी उद्देश्यों को सुरक्षित रखने के लिए निजी ढांचा चाहने वाले टाटा ट्रस्ट्स और लंबे समय से लिक्विडिटी की मांग कर रहे शापूरजी पलोनजी समूह जैसे अल्पमत शेयरधारकों के बीच आंतरिक गतिशीलता पर इसका गहरा असर पड़ेगा।

