आसाराम को गैंगरेप के आरोपों से बरी कर राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सज़ा रखी बरकरार

Public Lokpal
May 27, 2026

आसाराम को गैंगरेप के आरोपों से बरी कर राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सज़ा रखी बरकरार


जोधपुर: स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को बुधवार को राजस्थान हाई कोर्ट से कुछ राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें IPC और POCSO एक्ट के तहत गैंगरेप और किसी बच्चे के साथ सामूहिक यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया, जबकि नाबालिग से रेप के मामले में उनकी सज़ा को बरकरार रखा, जिसके तहत उन्हें उम्रकैद की सज़ा मिली हुई है।

जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीज़न बेंच ने आसाराम को IPC की धारा 376(D) और POCSO एक्ट की धारा 5(G)/6 के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक साज़िश से जुड़ी IPC की धारा 120(B) के तहत भी आरोपों से मुक्त कर दिया।

हालांकि, बेंच ने नाबालिग से रेप से जुड़ी IPC की धारा 376(2)(F) के तहत उनकी सज़ा को बरकरार रखा, जिससे ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद की सज़ा कायम रही।

PTI