सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश: जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान मेट्रो सेवाएं रहेंगी सामान्य, इंटरनेट पर नहीं होगी रोक

Public Lokpal
October 11, 2026

सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश: जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के दौरान मेट्रो सेवाएं रहेंगी सामान्य, इंटरनेट पर नहीं होगी रोक


सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जंतर-मंतर पर होने वाले विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्र और दिल्ली पुलिस को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने साफ किया है कि प्रदर्शन के नाम पर आम जनता को असुविधा नहीं होनी चाहिए।

पीठ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन अपनी सामान्य गति से चलेंगे और सुरक्षा के नाम पर बेवजह स्टेशन बंद नहीं किए जाएंगे।

इसके अलावा, अदालत ने पूरे शहर में इंटरनेट सेवाओं को बाधित करने पर भी रोक लगा दी है, ताकि संचार व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

हजारों प्रदर्शनकारियों की भारी-भरकम घेराबंदी और हिरासत पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए।

साथ ही, वकीलों, पत्रकारों और आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को उनके पेशेवर कर्तव्यों का पालन करने से नहीं रोका जाना चाहिए।

न्यायालय ने भारी बैरिकेडिंग और ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेज को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उपाय आनुपातिक होने चाहिए, न कि अत्यधिक कठोर।

अदालत ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा के बीच उचित संतुलन बना रहे।