61 फीसद शहरी स्थानीय निकायों में होने हैं चुनाव, 55 महीने तक हो सकती है देरी

Public Lokpal
August 07, 2025

61 फीसद शहरी स्थानीय निकायों में होने हैं चुनाव, 55 महीने तक हो सकती है देरी


नई दिल्ली: भारत के शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित सार्वजनिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि उनमें से अधिकांश में चुनाव लंबित हैं और शासन को प्रभावित करने की उनकी क्षमता बहुत कम है।

"भारत में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में देरी: विश्लेषण और सुधार के रास्ते" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में, बेंगलुरु स्थित गैर-सरकारी संगठन जनाग्रह ने संवैधानिक बदलावों की सिफारिश की और एक राष्ट्र एक चुनाव योजना को शहरी शासन सुधारों के लिए एक अवसर बताया।

74वें संशोधन, जिसने शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया था, के कार्यान्वयन पर पिछले साल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के संग्रह का हवाला देते हुए, जनाग्रह रिपोर्ट कहती है: "17 राज्यों के 61 प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव में देरी हुई...। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के अनुसार, देरी 7 महीने (दिल्ली) से लेकर 24 महीने (गुरुग्राम) और 55 महीने (बेंगलुरु) तक है।"

2020-21 में चुनाव कराने में औसतन 22 महीने की देरी हुई।

देरी के दो कारण हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, "राज्य सरकारों द्वारा अनिर्धारित या विलंबित कार्य जो चुनाव कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं: चुनाव नियमों में संशोधन, ग्राम पंचायतों के विलय, विभाजन या परिवर्धन के माध्यम से यूएलजी की सीमाओं में परिवर्तन, आरक्षण की मात्रा की पहचान और यूएलजी में उनका वितरण।

राज्य भारत के चुनाव आयोग से मतदाता सूची प्राप्त करते हैं और यूएलजी के अनुसार उसे अपनाते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें काफी समय लगता है और कुछ राज्य चुनाव आयुक्तों के अनुसार समय-निर्धारण में अड़चनें पैदा होती हैं"।

इन चुनावों का संचालन करने वाले 34 राज्य चुनाव आयोगों में से आठ को वार्डों का परिसीमन करने का अधिकार नहीं है।